ब्रेकिंग
मुंगेर में ठगी की वारदात: खुद को क्राइम ब्रांच बता ठग ने उड़ा लिए लाखों के जेवरCM नीतीश के स्वागत में बवाल: BJP-JDU विधायकों को अंदर जाने से रोका, सुरक्षाकर्मियों से नोकझोंककाम में लापरवाही की मिली सजा: बेनीबाद के अपर थानाध्यक्ष को मुजफ्फरपुर SSP ने किया सस्पेंडछापेमारी के दौरान मदरसा से हथियार बरामद, मौलवी सहित 3 को पुलिस ने दबोचापश्चिम बंगाल विस चुनाव 2026: BJP ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्टमुंगेर में ठगी की वारदात: खुद को क्राइम ब्रांच बता ठग ने उड़ा लिए लाखों के जेवरCM नीतीश के स्वागत में बवाल: BJP-JDU विधायकों को अंदर जाने से रोका, सुरक्षाकर्मियों से नोकझोंककाम में लापरवाही की मिली सजा: बेनीबाद के अपर थानाध्यक्ष को मुजफ्फरपुर SSP ने किया सस्पेंडछापेमारी के दौरान मदरसा से हथियार बरामद, मौलवी सहित 3 को पुलिस ने दबोचापश्चिम बंगाल विस चुनाव 2026: BJP ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट

हाईकोर्ट ने पटना कलेक्टेरियट भवन के तोड़े जाने पर लगाई रोक, हैरिटेज बिल्डिंग से जुड़ी याचिका पर राज्य सरकार से मांगा जवाब

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने पुराने पटना कलेक्टेरियेट भवन को तोड़े जाने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार को यह आदेश दिया है कि पुराने कलेक्टेरियेट

हाईकोर्ट ने पटना कलेक्टेरियट भवन के तोड़े जाने पर लगाई रोक, हैरिटेज बिल्डिंग से जुड़ी याचिका पर राज्य सरकार से मांगा जवाब
Khushboo Gupta
|
|AMP
विज्ञापन — Rectangle

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने पुराने पटना कलेक्टेरियेट भवन को तोड़े जाने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार को यह आदेश दिया है कि पुराने कलेक्टेरियेट भवन को तोड़े जाने का काम तत्काल रोका जाए। 


न्यायमूर्ति शिवाजी पांडे और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और पटना नगर निगम को संयुक्त रूप से इस मामले में जवाबी हलफनामा देने को कहा है। पटना हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि पटना का पुराना कलेक्टेरियेट भवन ऐतिहासिक है। यह इमारत हेरिटेज बिल्डिंग की श्रेणी में आ सकती है जिसका रखरखाव करने की जरूरत थी ना कि तोड़े जाने की। 


हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता की बातों को गंभीरता से लिया है और राज्य सरकार के साथ-साथ पटना नगर निगम को हलफनामा देने को कहा है। कोर्ट इस मामले में 4 हफ्ते के बाद सुनवाई करेगा। 



इस खबर के बारे में

रिपोर्टर / लेखक

Khushboo Gupta

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

विज्ञापन

संबंधित खबरें