Bihar News: बिहार में पंचायत चुनाव दिसंबर 2026 से पहले पूरे करने जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि नए सिरे से इस बार पदों को आरक्षित किया जाएगा। यानी इस बार जनगणना के आधार पर पंचायत चुनाव में कोटा मिलेगा। त्रिस्तरीय पंचायत में पदों का आरक्षण अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को उसकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की आबादी 25% है तो वहां उसे कोटि के पदों का आरक्षण भी 25% होगा।
जब किस पदों में करीब 20% अत्यंत पिछड़ा वर्ग के खाते में जाएंगे पदों का आरक्षण जिला दंडाधिकारी द्वारा नियमानुसार किया जाएगा। किसी भी ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्यों का आरक्षण उनके कुल पदों की संख्या के आधार पर तय होगा मुखिया के पदों का आरक्षण एक पंचायत समिति के अंदर आने वाले ग्राम पंचायत पर निर्धारित होगा।
पंचायत समिति सदस्यों का आरक्षण उसे पंचायत समिति के कुल सदस्यों के आधार पर घोषित होगा। प्रखंड प्रमुख पद का आरक्षण हर जिले में कुल पदों की संख्या का 50% होगा। जिला परिषद सदस्यों का आरक्षण हर जिलों में उसकी कुल संख्या को आधार मानकर किया जाएगा यह कुल पदों का 50% होगा। जिला परिषद अध्यक्ष के पदों का आरक्षण राज्य में जिला परिषद अध्यक्षों के कुल पदों का 50% होगा।
इधर राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार राज्य में पंचायत आम चुनाव मल्टी पोस्ट evm से कराए जाएंगे। इसमें सभी पद ग्राम पंचायत सदस्य मुखिया पंचायत समिति सदस्य जिला परिषद सदस्य ग्राम कचहरी सरपंच एवं पांच के चुनाव के लिए मतदान मल्टी पोस्ट एवं से होंगे इस संबंध में पहले ही राज्य सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय लिया गया है।





