ब्रेकिंग
अफवाहों से बढ़ी घबराहट, पानी की टंकी में पेट्रोल भरवाने पहुंच गया युवक, लोग बनाने लगे वीडियो UCC पर डॉ प्रेम कुमार का बड़ा बयान, बोले- ‘एक देश, एक कानून’ पूरे भारत में लागू होमंत्री अशोक चौधरी बने असिस्टेंट प्रोफेसर, पटना के एएन कॉलेज में ली पहली क्लासनीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर ने बोला बड़ा हमला, कहा..अब JDU भी परिवारवाद से अछूता नहीं रहा हाजीपुर में निगरानी की बड़ी कार्रवाई, 50 हजार घूस लेते खनन विभाग के दो कर्मचारी रंगेहाथ गिरफ्तारअफवाहों से बढ़ी घबराहट, पानी की टंकी में पेट्रोल भरवाने पहुंच गया युवक, लोग बनाने लगे वीडियो UCC पर डॉ प्रेम कुमार का बड़ा बयान, बोले- ‘एक देश, एक कानून’ पूरे भारत में लागू होमंत्री अशोक चौधरी बने असिस्टेंट प्रोफेसर, पटना के एएन कॉलेज में ली पहली क्लासनीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर ने बोला बड़ा हमला, कहा..अब JDU भी परिवारवाद से अछूता नहीं रहा हाजीपुर में निगरानी की बड़ी कार्रवाई, 50 हजार घूस लेते खनन विभाग के दो कर्मचारी रंगेहाथ गिरफ्तार

Bihar Panchayat Elections 2026: बिहार में पंचायत आम चुनाव दिसंबर 2026 से पहले, चुनाव आयोग ने किया ऐलान; जान लें पूरी डिटेल

Bihar Panchayat Elections 2026: बिहार में पंचायत आम चुनाव दिसंबर 2026 से पहले होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि आगामी चुनाव नए सिरे से आरक्षण निर्धारण के बाद ही आयोजित किए जाएंगे।

Bihar News
बिहार न्यूज
© GOOGLE
PRIYA DWIVEDI
|
|AMP
विज्ञापन — Rectangle

बिहार में पंचायत आम चुनाव दिसंबर 2026 से पहले होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि आगामी चुनाव नए सिरे से आरक्षण निर्धारण के बाद ही आयोजित किए जाएंगे। आयोग के संयुक्त निर्वाचन आयुक्त ने बुधवार को यह ऐलान किया और कहा कि तय समय पर सभी पदों के आरक्षण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा, जिससे चुनाव में किसी तरह का भ्रम या देरी नहीं होगी।


राज्य में पिछला पंचायत आम चुनाव 2021 में 11 चरणों में संपन्न हुआ था। निर्वाचित पदधारकों ने दिसंबर 2021 के अंतिम सप्ताह से जनवरी 2022 के पहले सप्ताह तक शपथ ग्रहण की थी। पंचायतीराज अधिनियम के तहत सभी पदधारकों के कार्यकाल समाप्त होने से पहले आम चुनाव कराना अनिवार्य है। इसी नियम के तहत, आगामी पंचायत आम चुनाव 2026 कार्यकाल समाप्ति यानी दिसंबर 2026 के पहले समय पर संपन्न कराए जाएंगे।


आरक्षण का निर्धारण और प्रक्रिया। निर्वाचन से पहले ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के पदों का आरक्षण बिहार पंचायत अधिनियम, 2006 की धारा 13, 38, 65 और 91 के तहत किया जाएगा। इसमें ग्राम पंचायत मुखिया/सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, ग्राम कचहरी सरपंच/पंच सहित सभी पद शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि अधिनियम के अनुसार दो क्रमिक निर्वाचन के बाद ही पदों का आरक्षण किया जाना सुनिश्चित है।


राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों और प्रखंडों के अधिकारियों को चुनावी तैयारियों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है। इसमें मतदाता सूची का अद्यतन, चुनाव कर्मियों की तैनाती, मतदान केंद्रों की व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंध शामिल हैं। आयोग ने यह भी कहा कि आरक्षण निर्धारण के बाद ही आम जनता और राजनीतिक दलों को संबंधित जानकारी सार्वजनिक की जाएगी, जिससे चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हों।


आगामी पंचायत चुनाव बिहार के स्थानीय शासन व्यवस्था को मजबूत करने और ग्राम स्तर पर जनप्रतिनिधियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस चुनाव से स्थानीय विकास योजनाओं और प्रशासनिक जवाबदेही में भी सुधार की उम्मीद है।

इस खबर के बारे में

रिपोर्टर / लेखक

PRIYA DWIVEDI

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

विज्ञापन

संबंधित खबरें