ब्रेकिंग
UCC पर डॉ प्रेम कुमार का बड़ा बयान, बोले- ‘एक देश, एक कानून’ पूरे भारत में लागू होमंत्री अशोक चौधरी बने असिस्टेंट प्रोफेसर, पटना के एएन कॉलेज में ली पहली क्लासनीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर ने बोला बड़ा हमला, कहा..अब JDU भी परिवारवाद से अछूता नहीं रहा हाजीपुर में निगरानी की बड़ी कार्रवाई, 50 हजार घूस लेते खनन विभाग के दो कर्मचारी रंगेहाथ गिरफ्तारपटना में रामनवमी पर हाई अलर्ट, महावीर मंदिर समेत प्रमुख स्थलों पर कड़ी सुरक्षा के प्रबंधUCC पर डॉ प्रेम कुमार का बड़ा बयान, बोले- ‘एक देश, एक कानून’ पूरे भारत में लागू होमंत्री अशोक चौधरी बने असिस्टेंट प्रोफेसर, पटना के एएन कॉलेज में ली पहली क्लासनीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर ने बोला बड़ा हमला, कहा..अब JDU भी परिवारवाद से अछूता नहीं रहा हाजीपुर में निगरानी की बड़ी कार्रवाई, 50 हजार घूस लेते खनन विभाग के दो कर्मचारी रंगेहाथ गिरफ्तारपटना में रामनवमी पर हाई अलर्ट, महावीर मंदिर समेत प्रमुख स्थलों पर कड़ी सुरक्षा के प्रबंध

Bihar News: RCD के भ्रष्ट 'अभियंता' के खिलाफ चलेगा केस...EOU ने आय से 1.21 करोड़ अधिक अर्जित करने का किया था खुलासा

पथ निर्माण विभाग के कनीय अभियंता सुनील कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में केस चलाने की मंजूरी मिल गई है। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा दर्ज 1.20 करोड़ रुपए के कदाचार मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अभियोजन की स्वीकृति दी गई है।

Bihar News Path Nirman Vibhag Corruption Bihar JE Corruption Case Sunil Kumar Junior Engineer Economic Offences Unit Bihar Disproportionate Assets Case Bihar Bihar Bridge Construction Corporation Biha
© Google
Viveka Nand
|
|AMP
विज्ञापन — Rectangle

Bihar News: पथ निर्माण विभाग के एक भ्रष्ट कनीय अभियंता के खिलाफ केस चलेगा. विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है. आर्थिक अपराध इकाई ने 6 फरवरी 2014 को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के तत्कालीन कनीय अभियंता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज किया था. 

आर्थिक अपराध इकाई ने पथ निर्माण विभाग के कनीय अभियंता सुनील कुमार के खिलाफ एक करोड़ 20 लाख 70 हजार 597 रुपए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज किया था .इसके बाद इनके कई ठिकानों की तलाशी ली गई थी. कनीय अभियंता सुनील कुमार वर्तमान में सेवानिवृत हो गए हैं.

पथ निर्माण विभाग ने पाया है कि इस कदाचार के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत इनके खिलाफ अभियोजन के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है. ऐसे में केस चलाने के लिए सुनील कुमार (कनीय अभियंता) के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दी जाती है. विभाग के अभियंता प्रमुख की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है.

बता दें, आर्थिक अपराध इकाई ने कनीय अभियंता सुनील कुमार के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति को लेकर 8 जुलाई 2024 एवं 14 अगस्त 2025 को पत्र लिखा था. अब जाकर पथ निर्माण विभाग ने अभियोजन की स्वीकृति दी है.

इस खबर के बारे में

रिपोर्टर / लेखक

Viveka Nand

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

विज्ञापन

संबंधित खबरें