PATNA : बिहार में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ। दिवाली के दिन आतिशबाजी को लेकर अब सुप्रीम आदेश की धज्जियां उड़ने के बाद बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हरकत में आया है। बोर्ड के चेयरमैन ने खुद स्वीकार किया है कि बिहार में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पटाखों पर पाबंदी लागू नहीं हो पाई। इस मामले में अब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संबंधित जिलों के डीएम और एसएसपी को नोटिस भेजने की तैयारी में है। बोर्ड की तरफ से संबंधित जिलों के डीएम और एसएसपी से यह जवाब मांगा जाएगा कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बावजूद पटाखे कैसे बिके और उसकी आतिशबाजी कैसे हुई?
आपको बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार में पटना समेत चार शहरों में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाया था। एनजीटी के आदेश के बावजूद बिहार में उसका पालन नहीं हो पाया। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने संबंधित जिलों के डीएम और एसएसपी को पटाखे की बिक्री पर रोक लगाने के लिए निर्देश दिया था लेकिन अब जबकि दिशा निर्देश का पालन नहीं हो पाया। उसके बाद शो कॉज नोटिस जारी करने जा रहा है। अब संबंधित जिलों के डीएम और एसपी को जवाब देना होगा कि आखिर गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं किया गया।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों से की बिक्री को लेकर आदेश जारी करते हुए कहा था कि प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री को रोकना संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही होगी। अगर इसकी अनदेखी की गई तो अधिकारी दोषी माने जाएंगे। अब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से अगर शो कॉज नोटिस जारी होता है तो संबंधित डीएम और एसएसपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि दिवाली की रात राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में जोरदार आतिशबाजी देखने को मिली थी और अब बिहार के ज्यादातर शहरों में हवा में प्रदूषण का स्तर खराब हो चुका है।





