Bihar Education News: शिक्षा विभाग के एक अधिकारी को सरकार ने दंड दिया है. तिरहुत प्रमंडल के तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक जो सेवानिवृत हो गए हैं, उनके खिलाफ सरकार ने पेंशन राशि से कटौती का दंड निर्धारित किया है.
तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक तिरहुत प्रमंडल मोहम्मद मसलेउद्दीन के खिलाफ योगेंद्र शुक्ला स्मारक परियोजना कन्या उच्च विद्यालय जलालपुर लालगंज के शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मियों का 1 जनवरी 1989 से लगातार कार्यरत रहने संबंधी उपस्थित विवरणी बिना भौतिक जांच किए ही विभाग को उपलब्ध कराने के आरोप थे. इसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी . 1 फरवरी 2024 के प्रभाव से तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक के खिलाफ विभाग की कार्यवाही चलाई गई .
संचालन पदाधिकारी ने जो जांच रिपोर्ट दिया, उसमें आरोप प्रमाणित बताए गए . इसके बाद शिक्षा विभाग ने पूरे मामले की समीक्षा की . समीक्षा के बाद आरोपी आरडीडीई की पेंशन राशि से दो प्रतिशत की कटौती दो वर्षों के लिए करने का दंड दिया है. इस दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग ने भी अपनी सहमति दी. इसके बाद शिक्षा विभाग ने 9 अप्रैल को संकल्प जारी कर दिया.





