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Bihar Bhumi : जमीन मालिकों के लिए बड़ी राहत लेकर आई सरकार, अब रजिस्ट्रेशन का काम हुआ बेहद आसान

Bihar Bhumi : अब से भूमि के निबंधन में वसीका नवीस की कोई जरुरत नहीं रह गई है, ऑनलाइन रजिस्ट्री की प्रक्रिया बेहद आसान

Bihar Bhumi
प्रतीकात्मक
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Viveka Nand
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Bihar Bhumi : जमीन रजिस्ट्री से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके बाद अब लोग राहत की सांस लेंगे. अब से अनुमंडल कार्यालय परिसर में स्थित निबंधन कार्यालय में लोग बिना वसीका नवीस के ही जमीन की रजिस्ट्री करा पाएंगे. आपको अगर खुद इसकी जानकारी है तो बढ़िया, वरना आप किसी साइबर कैफे की मदद लेकर दस्तावेज की सभी प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं.


अतिरिक्त खर्चे ख़त्म

अवर निबंधन पदाधिकारी अमित प्रकाश के अनुसार जमीन से सम्बंधित न्यूनतम मूल्य के चयन का अब कोई विकल्प नहीं है. जमीन संबंधित विवरण भरते समय कॉलम खुद ही इसे स्वीकार कर लेगा. जिसके बाद आपको रजिस्ट्री टैक्स देना पड़ता है. बाकी यहाँ एम्पावरमेंट, डीड और प्रविष्टियाँ समेत सभी विकल्प मिल जाएँगे. इसके बाद अब आपके अतिरिक्त खर्चे नहीं होंगे, ना ही खरीददार के और ना ही जमीन विक्रेता के.



दस्तावेज की प्रक्रिया ऑनलाइन 

इसके अलावा भूमि से जुड़े चालान का भी भुगतान ऑनलाइन ही किया जा सकता है. चाहें तो बैंक के जरिए जमा कराकर उसकी एंट्री करा सकते हैं. केवल यही नहीं बल्कि अवभार समेत कई अन्य दस्तावेज भी ऑनलाइन ही जमा किए जा सकते हैं. इससे बहुत सारे लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी.


शुल्कों का विवरण

शुल्कों के बारे में बात करें तो स्टांप ड्यूटी में 6 प्रतिशत, जबकि निबंधन में 2 प्रतिशत शुल्क लगता है. अगर विक्रेता स्त्री और क्रेता पुरुष हो तो स्टांप शुल्क 6.3 प्रतिशत, जबकि निबंधन शुल्क 2.1 प्रतिशत लगता है. वहीं विक्रेता पुरुष और क्रेता स्त्री हो तो यही स्टांप शुल्क 5.7 प्रतिशत और निबंधन शुल्क 1.9 प्रतिशत हो जाया करेगा.


अब तक 2,900 सफल निबंधन  

अवर निबंधन पदाधिकारी अमित प्रकाश ने यह भी जानकारी दी है कि 2024 के 29 अक्टूबर से सभी रजिस्ट्री ऑनलाइन ही हो रहीं हैं. संख्या कि अगर बात की जाए तो नए सॉफ्टवेयर से अब तक 2,900 निबंधन किए जा चुके हैं. पुराना सॉफ्टवेयर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं था. जबकि नया वाला सॉफ्टवेयर अब पब्लिक डोमेन में आ चुका है और सारे निबंधन इसी के जरिए हो रहे हैं. इसी के जरिए आमलोग, अधिवक्ता या डीड राइटर अपनी आईडी बनाकार प्रविष्टि दाखिल करते हैं, जिसके बाद उन्हें निबंधन के लिए समय दिया जाता है. 

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रिपोर्टर / लेखक

Viveka Nand

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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