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खुले में मीट बेचने वालों पर नगर निगम ने कसा शिकंजा, अब बिना लाइसेंस के नहीं खुलेंगी दुकानें

बेतिया नगर निगम ने खुले में मीट (मांस) की बिक्री पर अभियान चलाया। धारा 345 के तहत लाइसेंस अनिवार्य किया गया, नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को चेतावनी और कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

बिहार न्यूज
कार्रवाई की तैयारी
© रिपोर्टर
Jitendra Vidyarthi
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BETTIAH: बिहार में खुले में मीट-मछली बेचना मना है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बेतिया शहर में जनस्वास्थ्य और स्वच्छता व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम बेतिया ने खुले में मांस (मीट) की बिक्री के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान नगर निगम की टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण किया और मीट दुकानदारों को नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया।


नगर निगम ने स्पष्ट किया कि नगर निगम क्षेत्र में संचालित सभी मीट दुकानों के लिए धारा 345 के तहत लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के दुकान संचालित करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कई दुकानों की जांच की। 


जहाँ नियमों का उल्लंघन पाया गया, वहां दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी गई और उन्हें निर्देश दिए गए कि मीट की बिक्री खुले में न करें, साफ-सफाई और स्वास्थ्य मानकों का कड़ाई से पालन करें। नगर निगम ने यह भी कहा कि दुकानों में स्वच्छ वातावरण, साफ उपकरण और मांस के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक है। ऐसा न करने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी।


नगर निगम बेतिया ने सभी दुकानदारों और नागरिकों से अपील की है कि जनस्वास्थ्य और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए नियमों का पालन करें और शहर को स्वच्छ व सुरक्षित बनाने में सहयोग दें। भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे।

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Jitendra Vidyarthi

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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