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आज से बदल गए ट्रैफिक के कई नियम, तोड़े तो भरना होगा भारी-भरकम जुर्माना

DESK : 1 सितंबर यानि आज से कई ट्रैफिक नियम बदल गए. जिसके बाद अब आपको सड़क पर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा. बता दें कि आज मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम लागू हो गया,

आज से बदल गए ट्रैफिक के कई नियम, तोड़े तो भरना होगा भारी-भरकम जुर्माना
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DESK : 1 सितंबर यानि आज से कई ट्रैफिक नियम बदल गए. जिसके बाद अब आपको सड़क पर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा. बता दें कि आज मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम लागू हो गया, जिसमें यातायात के नियम तोड़ने पर भारी-भरकम जुर्माना देना पड़ेगा. मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 संसद में पारित होने के बाद आज से अधिनियम के 63 उपबंधों को लागू कर दिया गया. जिसके बाद अब शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवरस्पीड, ओवरलोडिंग में जुर्माना बढ़ाया गया है. वही इन नियम के तहत सड़क निर्माण में गड़बड़ी के कारण एक्सीडेंट होने पर कंपनी या ठेकेदार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. देखिये क्या है सरकार के नये मोटर वाहन कानून के प्रावधान:- –नाबालिग बच्चों से गाड़ी चलवाई तो मां-बाप को भारी सजा, बच्चों के गाड़ी चलाने से दुर्घटना हुई तो अभिभावक जिम्मेवार माने जायेंगे. बच्चों से दुर्घटना हुई तो अभिभावक को तीन साल की सजा के साथ 25 हजार रुपये जुर्माना देना होगा. सरकार गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर देगी. –बिना हेलमेट गाड़ी चलायी तो भी अब सिर्फ मामूली फाइन देकर नहीं बच पायेंगे. सरकार ने इसके लिए एक हजार रुपये जुर्माने के साथ साथ तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की सजा तय की है. –बाइक पर ट्रिपलिंग की यानि तीन लोग बैठे तो दो हजार का जुर्माना, मोबाइल से बात करते हुए गाड़ी चलायी तो 5 हजार रुपये का दंड लगेगा, दुर्घटना हुई तो जेल भेजे जायेंगे –सड़क पर गाड़ी चलाते हुए अगर एंबुलेंस को रास्ता नहीं दिया तो 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा –तेज रफ्तार में गाड़ी चलायी तो 2 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा –बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी चलाते पकड़े गये तो 2 हजार रुपया का दंड भरना पड़ेगा –बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाते पाये गये तो 5 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा –सड़क पर चलते वक्त लाल बत्ती को क्रॉस किया या नो एंट्री तोड़ी तो 500 रुपये का फाइन लगेगा –ओवरलोडेड गाड़ी के लिए अब 20 हजार रुपये का दंड देना होगा –शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है. हालांकि बिहार में ऐसे वाहन चालक सीधे जेल जायेंगे. परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सड़क दुर्घटना से होने वाली मौत में कमी लाने के उद्देश्य से मोटर वाहन अधिनियिम में बदलाव किया गया है. पूरे राज्य में इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा.
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FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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