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बिहार के नए कानून मंत्री पर अपहरण का केस, कोर्ट से अरेस्ट वारंट जारी

PATNA : बिहार में नई सरकार में कैबिनेट का विस्तार मंगलवार को हो गया, जिसके बाद कुल 31 नए मंत्रियों ने अपने पद की शपथ ली। लेकिन इसी बीच एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। दरअसल, कैबिन

बिहार के नए कानून मंत्री पर अपहरण का केस, कोर्ट से अरेस्ट वारंट जारी
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PATNA : बिहार में नई सरकार में कैबिनेट का विस्तार मंगलवार को हो गया, जिसके बाद कुल 31 नए मंत्रियों ने अपने पद की शपथ ली। लेकिन इसी बीच एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। दरअसल, कैबिनेट में जिसे कानून मंत्री बनाया गया, उनके खिलाफ कोर्ट से अपहरण के मामले में वारंट जारी किया जा चुका है। इससे भी ज्यादा हैरानी आपको ये जानकर होगी कि जिस दिन कार्तिकेय सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली उसी दिन उन्हें कोर्ट में सर्रेंडर करना था। 



आपको बता दें, आरजेडी विधायक और नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के खिलाफ कोर्ट में सरेंडर करने का वारंट जारी किया गया था। लेकिन, कोर्ट में सर्रेंडर करने की जगह उन्होंने कानून मंत्री के लिए शपथ ले ली। मामले से जुड़ी जो जानकारी फर्स्ट बिहार को मिली है, उसके मुताबिक़ 2014 में राजीव रंजन को अगवा कर लिया गया था। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए कार्तिकेय सिंह के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया है। कार्तिकेय सिंह ने अभी तक ना तो कोर्ट के सामने सरेंडर किया है ना ही जमानत के लिए अर्जी दी है



गौरतलब है कि नीतीश कैबिनेट में आरजेडी के 16, जेडीयू के 11, कांग्रेस के 2 और हम के एक और एक निर्दलीय विधायक मंत्री बने हैं। इनमें आरजेडी से तेज प्रताप यादव, आलोक मेहता, सुरेंद्र प्रसाद यादव, रमानंद यादव, कुमार सर्वजीत, ललित यादव, समीर कुमार, चंद्रशेखर, जितेंद्र कुमार राय, अनीता देवी, सुधाकर सिंह, इसराइल मंसूरी, सुरेंद्र राम, कार्तिकेय सिंह, शहनवाज आलम, शमीम अहमद शामिल हैं। वहीं जेडीयू कोटे के मंत्रियों की बात की जाए तो इसमें विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, संजय झा, मदन सहनी, शीला कुमारी, सुनील कुमार,मोहम्मद जमा खान, जयंत राज शामिल हैं। कांग्रेस से आफाक आलम, मुरारी गौतम, हम से संतोष कुमार और सुमित कुमार सिंह निर्दलीय कैबिनेट में शामिल हुए हैं। 


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FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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