Jharkhand News: झारखंड में JJMP के तीन नक्सली ढेर, मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने मार गिराया Jharkhand News: झारखंड में JJMP के तीन नक्सली ढेर, मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने मार गिराया Bihar Crime News: बिहार में CSP संचालक से लूटपाट का खुलासा, दो बदमाश गिरफ्तार, 5.35 लाख बरामद Bihar Crime News: बिहार में CSP संचालक से लूटपाट का खुलासा, दो बदमाश गिरफ्तार, 5.35 लाख बरामद नितिन गडकरी के सड़क सुरक्षा अभियान की भट्ठा बिठाने में जुटे बिहार के 'ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स', फोटो से हो रहा ऑटोमेटेड घोटाला ? परिवहन विभाग की जांच टीम को संचालक दिखा रहे ठेंगा Bihar Crime News: पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया समेत 55 आरोपी की संपत्ति होगी जब्त, EOU ने ED को भेजा प्रस्ताव Bihar Crime News: पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया समेत 55 आरोपी की संपत्ति होगी जब्त, EOU ने ED को भेजा प्रस्ताव Bihar Politics: ‘घर में बैठकर पहलवानी कर रहे हैं RJD नेता’ लालू यादव पर उपेंद्र कुशवाहा का पलटवार Bihar Crime News: सनकी पति ने धारदार हथियार से पत्नी का गला रेता, संपत्ति के लिए बन गया हत्यारा Bihar Crime News: सनकी पति ने धारदार हथियार से पत्नी का गला रेता, संपत्ति के लिए बन गया हत्यारा
31-May-2025 02:14 PM
By FIRST BIHAR
Hate Speech Case: माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में मऊ के जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी करार दिया है। आज इस मामले में सजा का ऐलान किया जाना है। कोर्ट के फैसले पर पूरे राज्य की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि सजा होने की स्थिति में अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द हो सकती है।
यह मामला वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान का है, जब मऊ के पहाड़पुरा इलाके में आयोजित एक जनसभा में अब्बास अंसारी ने कथित रूप से विवादित बयान दिया था। आरोप है कि उन्होंने अधिकारियों को सत्ता में आने के बाद "हिसाब-किताब करने" की धमकी दी थी, जिसे हेट स्पीच की श्रेणी में माना गया।
इस बयान को लेकर मऊ कोतवाली में सब इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद अब्बास अंसारी और उनके भाई उमर अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। दोनों भाई कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए थे।
करीब तीन साल तक चली सुनवाई के बाद, आज इस बहुचर्चित मामले में अंतिम फैसला आ रहा है। अदालत का यह फैसला न केवल अब्बास अंसारी के राजनीतिक भविष्य, बल्कि उनकी विधानसभा सदस्यता को भी तय करेगा कि क्या वह विधायक बने रहेंगे या उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी।