ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: सीएम नीतीश कुमार ने निर्माणाधीन मीठापुर-महली एलिवेटेड रोड का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश Bihar News: सीएम नीतीश कुमार ने निर्माणाधीन मीठापुर-महली एलिवेटेड रोड का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश Bihar Land News: जमीन मालिकों के लिए सरकार ने जारी किया नया आदेश, पढ़ लें यह जरूरी खबर Bihar Land News: जमीन मालिकों के लिए सरकार ने जारी किया नया आदेश, पढ़ लें यह जरूरी खबर Monsoon Trip: मानसून में घुमने का है प्लान, तो यह जगह है बेस्ट Bihar Politics: पाल महासम्मेलन में मंच पर भेड़ घुमाने लगे तेजस्वी यादव, हैरान रह गए कार्यक्रम में मौजूद लोग Bihar Politics: पाल महासम्मेलन में मंच पर भेड़ घुमाने लगे तेजस्वी यादव, हैरान रह गए कार्यक्रम में मौजूद लोग Bihar News: मछुआरा आयोग में नई नियुक्ति, जेडीयू प्रवक्ता को बनाया गया सदस्य,जानें.... Bihar News: नालंदा में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, एक शख्स गिरफ्तार Kainchi Dham Foundation Day: कैंची धाम पहुंचना अब और हुआ आसान, स्थापना दिवस पर रेलवे ने शुरू की शटल सेवा

यूट्यूबर ध्रुव राठी की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया समन

यूट्यूबर ध्रुव राठी की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया समन

24-Jul-2024 04:12 PM

By First Bihar

DESK : फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। ध्रुव राठी पर दायर किए गए मानहानि के केस ने उनकी मुश्किलें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। अब मानहानि के मामले में ध्रुव राठी को समन जारी किया है। इनके ऊपर भाजपा नेता सुरेश नखुआ ने दायर की है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राठी ने उन्हें हिंसक और अपमानजनक ट्रोल किया था। 


जानकारी हो कि, यह मामला 7 जुलाई को शुरू हुआ जब ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल “माई रिप्लाई टू गोडी यूट्यूबर्स ( एल्विश यादव ) के शीर्षक के एक वीडियो को अपलोड किया। इस वीडियो पर मुंबई इकाई के प्रवक्ता नखुआ ने आरोप लगाया कि ध्रुव राठी ने उन्हें “हिंसक और अपमानजनक ट्रोल” का हिस्सा बताया है, ये आरोप बिना किसी “तर्क या कारण” के हैं, इससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, इसके बाद उन्होंने राठी पर मानहानि का मामला दर्ज कर दिया। 


वहीं, नखुआ ने दायर की याचिका में कहा कि प्रतिवादी नंबर 1 यानी ध्रुव राठी जिसने एक अत्यधिक उत्तेजक और भड़काऊ वीडियो में, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जंगल की आग की तरह फैल गया, वादी के खिलाफ निराधार दावे किए, इस वीडियो के पीछे कपटी इरादा था। इसके अलावा जारी वीडियो में राठी के लगाए गए आरोपों के चलते नखुआ को बड़े पैमाने पर निंदा और मजाक का सामना करना पड़ा है। याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया कि चालाकी और दुर्भावनापूर्ण तरीके से तैयार किए गए वीडियो के जरिए जानबूझकर उसकी ईमानदारी और प्रतिष्ठा को धूमिल की कोशिश की गई। 


आपको बताते चलें कि,ध्रुव राठी पर मानहानि के मामले को लेकर समन का आदेश साकेत कोर्ट की जिला जज गुंजन गुप्ता ने 19 जुलाई को पारित किया था। कोर्ट ने भाजपा नेता की अंतरिम राहत की मांग वाली याचिका पर ध्रुव राठी को नोटिस जारी किया और कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी।