Bhumi Dakhil Kharij: आपने जमीन खरीद ली और विक्रेता ने दाखिल खारिज ही नहीं कराया है तो क्या होगा ? राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बताया..... Law and Order in Bihar: कटिहार में शराब तस्कर को छुड़ाने के लिए थाना पर हमला, थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी घायल Rahul Gandhi: वीर सावरकर पर गलत टिप्पणी कर बुरे फंसे राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार! Rajeev Nagar Police suspended: पटना के राजीव नगर थाना की मनमानी पर गिरी गाज, 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड INDIAN RAILWAY: रेल यात्री ध्यान दें ! 4 दिन बाद बदल जाएगा टिकट बुकिंग का नियम, यात्रा पहले जरूर पढ़ें यह खबर Bihar News : मोतिहारी में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत, परिजनों ने तीन घंटे तक एनएच-28 किया जाम Bihar crime News : मोतिहारी में प्रेम प्रसंग बना खूनी विवाद, युवक की चाकू मारकर हत्या ,18 जून को थी शादी तय INDIAN RAILWAY: इस दिन से दौड़ेगी सहरसा-मुंबई नई अमृत भारत एक्सप्रेस, जाने क्या होगा रूट और टाइमिंग BIHAR NEWS: पहलगाम हमले को लेकर एक्शन में बिहार सरकार, कहा इस दिन तक राज्य छोड़ें पाकिस्तानी नागरिक,वरना... Bihar Rain Alert: बिहार के लिए राहत वाली खबर, 26 से 30 अप्रैल तक मेघगर्जन-ओलावृष्टि के साथ होगी बारिश
05-Apr-2023 04:19 PM
By First Bihar
DESK: सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस समेत 14 राजनीतिक दलों को बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल को लेकर सभी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनवाई योग्य नहीं माना है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए उसे खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद सभी 14 विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगा है।
कांग्रेस समेत 14 विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से इसपर एक्शन लेने की मांग की थी। इस याचिका के जरिए 14 विपक्षी दलों ने आरोप लगाया गया था कि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का विपक्षी नेताओं के खिलाफ गलत इस्तेमाल कर रही। इसको रोकने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई लेकिन कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद विपक्षी पार्टियों को अपनी याचिका वापस लेनी पड़ गई।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूर्ण ने कहा कि ये मामला सुनवाई योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सामान्य सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है राजनेता आम इंसान से बढ़कर नहीं है। उन्होंने कहा है कि देश में नेताओं के लिए अलग नियम नहीं हो सकते हैं, इसी वजह से इस याचिका पर सुनवाई संभव नहीं। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और विपक्षी दलों को अपनी याचिका वापस लेने पड़ी।
बता दें कि 24 मार्च को कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जनता दल यूनाइटेड, भारत राष्ट्र समिति, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, शिवसेना (उद्धव) नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी सीपीआई, सीपीएम, डीएमके समेत अन्य की तरफ से याचिका दायर हुई थी। जिसमें कहा गया था कि लोकतंत्र खतरे में है और केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।