ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार में औद्योगिक विकास को नई गति: मुजफ्फरपुर टेक्सटाइल पार्क में हाई स्पिरिट कमर्शियल वेंचर्स का उद्घाटन उधर पति दुबई गया इधर सास और ननद को खिला दिया नींद की गोली, आशिक को घर पर बुलाकर रंगरेलियां मनाते पकड़ी गई बहू Bihar Crime News: दो बच्चों की मां से इश्कबाजी पड़ी भारी, लोगों ने युवक को पेड़ से बांधकर पीटा; हालात काबू करने में पुलिस के छूटे पसीने Bihar Police: हथियार लहराने वाले 5000 लोगों की खैर नहीं, स्पीडी ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट...DGP ने भेजा प्रस्ताव, 2005-2011 तक हफ्ते भर में दिलाई जाती थी सजा Mahayagya: गयाजी में होगा सनातनियों का महासमागम, 21-23 जून तक श्री विद्या त्रिकोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ का आयोजन Mahayagya: गयाजी में होगा सनातनियों का महासमागम, 21-23 जून तक श्री विद्या त्रिकोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ का आयोजन Bihar News: उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा का झंझारपुर और लखनौर का दौरा..प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष-उपाध्यक्ष से की मुलाकात, बोले- जन आकांक्षाओं को मिलेगी नई ऊर्जा Bihar Train News: बिहार के इस रेलखंड पर चलने वाली तीन जोड़ी ट्रेनों के ठहराव और समय में बदलाव, जानिए.. शेड्यूल Bihar Train News: बिहार के इस रेलखंड पर चलने वाली तीन जोड़ी ट्रेनों के ठहराव और समय में बदलाव, जानिए.. शेड्यूल VIP नेता संजीव मिश्रा ने बनैली पट्टी में चलाया जनसंवाद अभियान, स्थानीय लोगों की सुनी समस्याएं

तेजस्वी यादव ने SC में फिर मांगी माफी, विधानसभा में कहा था- गुजराती ही ठग हो सकते हैं

तेजस्वी यादव ने SC में फिर मांगी माफी, विधानसभा में कहा था- गुजराती ही ठग हो सकते हैं

05-Feb-2024 01:18 PM

By First Bihar

PATNA : गुजरातियों पर विवादित टिप्पणी कर बुरी तरह मुश्किलों में फंसे राजद नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने माफी मांग ली है। ऐसी खबर है कि इस संबंध में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल कर दिया है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने मामले को गुजरात के बाहर नई दिल्ली भेजने के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था।


दरअसल, तेजस्वी ने विधानसभा सत्र के दौरान कहा था कि- 'केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं'। जिसको लेकर वह आपराधिक मानहानि के मामले का सामना कर रहे हैं। इसी मामले को उन्होंने विशेष रूप से दिल्ली में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने तेजस्वी की तरफ से दायर माफी के ताजा बयान को भी दर्ज पर लिया।



मालूम हो कि, इससे पहले शीर्ष अदालत ने 29 जनवरी को यादव को अपनी कथित टिप्पणी 'केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं' को वापस लेते हुए एक 'उचित बयान' दाखिल करने का निर्देश दिया था। यादव ने 19 जनवरी को शीर्ष अदालत में एक हलफनामा दायर कर अपनी कथित टिप्पणी वापस ले ली थी। खबरें हैं कि पहले दायर हलफनामे पर शिकायतकर्ता ने आपत्ति जता दी थी, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से तेजस्वी यादव को एक सप्ताह के अंदर नया बयान दाखिल करने के आदेश जारी किए गए थे।


शीर्ष अदालत ने राजद नेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व में आपराधिक मानहानि शिकायत को लेकर कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और इसे दायर करने वाले, गुजरात के निवासी हरेश मेहता को नोटिस जारी किया था। तेजस्वी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 499 और 500 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।


आपको बताते चलें कि, तेजस्वी पर यह आरोप है कि यादव ने मार्च 2023 में पटना में विधानसभा सत्र के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा था, 'वर्तमान स्थिति में केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं, और उनकी धोखाधड़ी माफ कर दी जाएगी।' बिहार के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री ने कथित तौर पर कहा था 'अगर वे एलआईसी या बैंकों का पैसा लेकर भाग गए तो कौन जिम्मेदार होगा?' मेहता ने दावा किया कि यादव की टिप्पणियों ने सभी गुजरातियों की मानहानि की है।