ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Weather: 15 अगस्त को बिहार के इन जिलों में होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजपुर के बड़हरा में भोजन वितरण और सामुदायिक किचन का पांचवां दिन Bihar News: बिहार के इन 46 प्रखंडों में खुलेंगे नए प्रदूषण जांच केंद्र, बिहार सरकार दे रही इतनी सब्सिडी Bihar News: बिहार के इन 46 प्रखंडों में खुलेंगे नए प्रदूषण जांच केंद्र, बिहार सरकार दे रही इतनी सब्सिडी Bihar Police News: बिहार के इस जिले के 24 थानों में नये थानाध्यक्षों की तैनाती, SSP के आदेश पर बड़ा फेरबदल Bihar Police News: बिहार के इस जिले के 24 थानों में नये थानाध्यक्षों की तैनाती, SSP के आदेश पर बड़ा फेरबदल Vaishali-Encounter: मारा गया कुख्यात अपराधी, पुलिस के साथ मुठभेड़ में हुआ ढेर--एसटीएफ का एक जवान घायल Bihar Crime News: बिहार में भूमि विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, डायल 112 के जवानों ने भागकर बचाई जान; 18 लोगों पर केस दर्ज बिहार में जीविका योजना से बदली महिलाओं की जिंदगी, 57 हजार करोड़ का मिला ऋण Bihar Politics: ‘नीतीश कुमार का विकास शहरों तक ही सीमित’ चचरी पुल के उद्घाटन के मौके पर बोले मुकेश सहनी

प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 15 दिन में घर भेजे सरकार

प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 15 दिन में घर भेजे सरकार

09-Jun-2020 11:26 AM

By

DELHI : कोरोना काल में घर से बाहर फंसे प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को कहा है कि वह आज से 15 दिनों के अंदर सभी प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजें. कोर्ट ने सरकार को इसके लिए 24 घंटे के अंदर अतिरिक्त ट्रेन मुहैया कराने का निर्देश दिया है.

प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी और आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कराएं और 15 दिनों के अंदर उनके घर भेजें. इसके अलावे सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को भी प्रवासी मजदूरों के लिए काउंसलिंग सेंटर की स्थापना करने उनका पूरा डाटा इकट्ठा करने और साथ ही साथ उनके स्किल मैपिंग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गांव से लेकर प्रखंड स्तर तक के पर लगातार मजदूरों की स्किल मैपिंग की जाए.



इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को जो आदेश जारी किया है उसके साथ साथ या निर्देश भी दिया है कि अगर कोई प्रवासी मजदूर अपने घर में काम पाने की योग्यता रखता हो तो सरकार उसे काम मुहैया कराए साथ ही साथ जो मजदूर वापस काम पर लौटना चाहते हो राज्य सरकारें उनकी भी मदद करें.