ब्रेकिंग न्यूज़

Road Accident: थाना के चालक की सड़क हादसे में मौत, बुलेट सवार फरार Bihar Job: बिहार के इस जिले में सीधी बहाली, बस एक कागज जरुरी Train News: रेलवे ने वेटिंग लिस्ट के समय में किया बड़ा बदलाव, अब टिकट चार्ट 24 घंटे पहले होगा तैयार Bihar Crime News: पूर्व मुखिया की बेरहमी से हत्या, दूसरे के घर से लाश बरामद Bihar News: वर्षों का इंतजार ख़त्म, 13.69 करोड़ की लागत से बिहार के इस शहर में नई फोरलेन सड़क का निर्माण Bihar Litchi: प्रदेश में 50% घटी लीची की पैदावार, छिन जाएगा सबसे बड़े उत्पादक राज्य का दर्जा? Lalu Yadav Birthday: राजद सुप्रीमो लालू यादव का 78वां जन्मदिन आज, पार्टी ने की खास तैयारियां Bihar Weather: राज्य को भीषण गर्मी से राहत जल्द, IMD का अलर्ट जारी गयाजी में 21 से 23 जून तक माता ललिता महायज्ञ का आयोजन, देश भर से श्रद्धालुओं का होगा आगमन VIDEO VIRAL: बाप बड़ा ना भईया सबसे बड़ा रूपया: पैसों को लेकर छपरा में जमकर मारपीट, महिला और बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा

Sanjay Raut Jail: शिवसेना नेता संजय राउत को 15 दिन की जेल, अदालत ने इस मामले में सुनाई सजा

Sanjay Raut Jail: शिवसेना नेता संजय राउत को 15 दिन की जेल, अदालत ने इस मामले में सुनाई सजा

26-Sep-2024 12:54 PM

By First Bihar

DESK: बड़ी खबर महाराष्ट्र के सियासी गलियारे से निकलकर सामने आ रही है, जहां कोर्ट ने शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को मानहानि के मामले में दोषी मानते हुए 15 दिन के जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही साथ अदालत ने संजय राउत के ऊपर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था।


दरअसल, बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज कराया था। संजय राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ मीरा भयंदर में सार्वजनिक शौचालय के निर्माण में 100 करोड़ के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। जिसको लेकर मेधा सोमैया ने अपनी छवि को धूमिल करने का आरोप लगाते हुए मानहानि का मामला दर्ज कराया था।


मेधा ने संजय राउत पर आरोप लगाया था कि उन्होंने जो आपत्तिजनक बयान दिए वह टीवी चैनल और समाचार पत्रों में प्रसारित और प्रकाशित किए गए। मेधा ने अपनी याचिका में कहा था कि वह पिछले कई सालों से प्रोफेसर रहीं हैं और कई चैरिटेबल कामों में योगदान देती रहीं बावजूद उनके और उनके पति के खिलाफ घोटाले का झूठा आरोप लगायाकर उनकी छवि को धूमिल किया गया है।


मुंबई की मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने मेधा सोमैया की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्यसभा सांसद संजय राउत को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की साधारण कारावास की सजा सुनाई है और इसके सात ही 25 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।