ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Crime News: बिहार में वार्ड पार्षद पति की गुंडई, मामूली बात पर युवक को घर बुलाकर बेरहमी से पीटा Patna News: पटना में तेज रफ्तार इनोवा कार ने कई लोगों को रौंदा, हादसे के बाद मौके पर मची चीख-पुकार Patna News: पटना में तेज रफ्तार इनोवा कार ने कई लोगों को रौंदा, हादसे के बाद मौके पर मची चीख-पुकार Bihar Crime News: अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के नेता के घर कई राउंड फायरिंग, गोलीबारी से दहला इलाका Pahalgam Terror Attack: भारत के एक्शन से पहले पाकिस्तानी सेना में हड़कंप, 250 से ज्यादा अधिकारी, 1200 से ज्यादा जवानों का इस्तीफा Two Ministers Resign: विधानसभा चुनाव से पहले एम के स्टालिन को बड़ा झटका, दो बड़े मंत्रियों ने कैबिनेट से दिया इस्तीफा Two Ministers Resign: विधानसभा चुनाव से पहले एम के स्टालिन को बड़ा झटका, दो बड़े मंत्रियों ने कैबिनेट से दिया इस्तीफा Bihar News: चिकित्सक की लापरवाही ने ली महिला की जान, घटना के बाद परिजनों का जमकर हंगामा Bihar Weather Alert: पटना समेत बिहार के इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट Bihar Weather Alert: पटना समेत बिहार के इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट

SC-ST को प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज, पढ़े पूरा मामला

SC-ST को प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज, पढ़े पूरा मामला

28-Jan-2022 08:51 AM

By

DESK : सुप्रीम कोर्ट सरकारी नौकरियों में SC और ST को पदोन्नति में आरक्षण देने के मुद्दे पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनायेगा. कोर्ट ने इस मामले में 26 अक्टूबर 2021 को फैसला सुरक्षित रख लिया था. सरकार के वकील सुनवाई के दौरान केंद्र ने दलील देते हुए कहा था कि ये भी एक सच्चाई है कि आजादी के 75 सालों बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अगड़ी जातियों के समान योग्यता के स्तर पर नहीं लाया जा सका है. 


केंद्र के वकील ने दलील दी थी एससी और एसटी समुदाय से आने वाले लोगों के लिए ग्रुप ए श्रेणी की नौकरियों में उच्च पद प्राप्त करना कहीं अधिक मुश्किल है और वक्त आ गया है कि रिक्तियों को भरने के लिए शीर्ष न्यायालय को एससी, एसटी और ओबीसी के वास्ते कुछ ठोस आधार दे. 


बता दें सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने याचिका दायर कर पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में फिलहाल सुनवाई की मांग की थी. याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि सुप्रीम कोर्ट में रुके मामले की वजह से देश भर में लाखों पदों पर नियुक्तियां रुकी हुई हैं. इस सुनवाई के दौरान राज्यों की तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार के स्तर पर नियमित पदों के लिए पदोन्नति हुई थी, लेकिन देश भर में आरक्षित पदों पर पदोन्नति 2017 से अटकी हुई है.