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16-Sep-2023 07:22 AM
By First Bihar
PATNA : बिहार के शहरी इलाकों में अब घर बनाना महंगा होने वाला है। राज्य के सभी नगर निकाय छात्रों में किसी भी तरह के भवन निर्माण के लिए परमिट शुल्क में 10 से 12 गुना तक बढ़ोतरी की गई है। आज सरकार द्वारा या बढ़ोतरी 10 साल के बाद की गई है। इसको लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुनिश चावला ने आदेश जारी किया है।
नगर विकास एवं आवास विभाग के तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक पटना महानगर सहित तमाम नगर निकाय छात्रों में लगने वाली परमिशन शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। प्रति वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्र के आधार पर परमिट फीस निर्धारित की गई है अब इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा गया है। यानी हर वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जितनी फ़ीसदी की बढ़ोतरी होगी इसके आधार पर या शुल्क भी अपने आप बढ़ जाएगा। उपभोक्ता मूल सूचकांक से परमिट शुल्क को जोड़ देने से इसमें हर साल औसतन 10 फ़ीसदी का इजाफा संभावित है। आदेश के मुताबिक 1 जनवरी 2024 से इसमें फिर बढ़ोतरी होगी।
वहीं, दर लागू होने के बाद पटना महानगर क्षेत्र में एक कट्ठा जमीन में दो मंजिला तक घर बनाने के लिए परमिट फीस के तौर पर 12 हजार 600 रुपये देने होंगे इसी तरह 3 से 5 मंजिला घर के लिए 18,900 और 5 मंजिला से अधिक भवन निर्माण के लिए 25,200 रुपए पटना महानगर प्राधिकार में जमा करना होगा। जबकि, बिहार के किसी नगर पंचायत क्षेत्र में एक कट्ठा जमीन पर मकान बनाने की अनुमति लेने के लिए दो मंजिला तक 5,040 रुपए, 3 से 5 मंजिला घर तक के लिए 7,560 रुपए पांच मंजिला से अधिक घर के लिए 10,080 रुपए शुल्क जमा करना होगा।
आपको बताते चले कि, इमारत को तीन श्रेणियां दो मंजिला तक तीन से पांच मंजिला तक और 5 मंजिला से अधिक ऊंचे भवनों में विभाजित कर परमिशन तय किया गया है। मन में भवन का नक्शा पास करने में जो राशि लगती है उसे यह अलग है यह सिर्फ भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त करने का शुल्क है।