Bhumi Dakhil Kharij: आपने जमीन खरीद ली और विक्रेता ने दाखिल खारिज ही नहीं कराया है तो क्या होगा ? राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बताया..... Law and Order in Bihar: कटिहार में शराब तस्कर को छुड़ाने के लिए थाना पर हमला, थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी घायल Rahul Gandhi: वीर सावरकर पर गलत टिप्पणी कर बुरे फंसे राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार! Rajeev Nagar Police suspended: पटना के राजीव नगर थाना की मनमानी पर गिरी गाज, 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड INDIAN RAILWAY: रेल यात्री ध्यान दें ! 4 दिन बाद बदल जाएगा टिकट बुकिंग का नियम, यात्रा पहले जरूर पढ़ें यह खबर Bihar News : मोतिहारी में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत, परिजनों ने तीन घंटे तक एनएच-28 किया जाम Bihar crime News : मोतिहारी में प्रेम प्रसंग बना खूनी विवाद, युवक की चाकू मारकर हत्या ,18 जून को थी शादी तय INDIAN RAILWAY: इस दिन से दौड़ेगी सहरसा-मुंबई नई अमृत भारत एक्सप्रेस, जाने क्या होगा रूट और टाइमिंग BIHAR NEWS: पहलगाम हमले को लेकर एक्शन में बिहार सरकार, कहा इस दिन तक राज्य छोड़ें पाकिस्तानी नागरिक,वरना... Bihar Rain Alert: बिहार के लिए राहत वाली खबर, 26 से 30 अप्रैल तक मेघगर्जन-ओलावृष्टि के साथ होगी बारिश
29-Mar-2023 01:24 PM
By First Bihar
DELHI: सहारा ग्रुप की चिट फंड योजनाओं में पैसे फंसा चुके लोगों के लिए अच्छी खबर है. अब जल्दी ही उन्हें अपना फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है. सहारा-सेबी फंड में 24,000 करोड़ रुपये जमा हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इसमें से 5,000 करोड़ रुपये अलॉट कर दिए हैं जिससे कि 1.1 करोड़ निवेशकों के पैसों का भुगतान किया जा सकेगा.
मालूम हो कि हाल में सरकार ने निवेशकों के पैसों का भुगतान के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी. इस मामले में सहकारिता मंत्रालय के पिनाक पानी मोहंती द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी. जिसमें सरकार ने कहा था कि कई चिट फंड कंपनियों और सहारा क्रेडिट फर्मों में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस लौटाया जाए.
इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस एमआर शाह और सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि, डिपॉजिटर्स के बीच सेबी के पास जमा किए गए पैसों का वितरण किया जाना चाहिए. पीठ ने कहा कि पूरी प्रक्रिया की निगरानी सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी करेंगे. कोर्ट ने डिपॉजिटर्स को 5,000 करोड़ रुपये के भुगतान का आदेश दिया है.
दरअसल, केंद्र सरकार के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. जिसमें कहा गया था कि,सेबी के पास सहारा समूह के जमा पैसे को निवेशकों के बीच बांटने के लिए मंजूरी प्रदान की जाए. जिसके बाद अब इसकी मंजूरी कोर्ट के तरफ से दे दी गई है. वहीं, कोर्ट के इस फैसले के बाद करीब 1.1 करोड़ निवेशकों को बड़ी राहत मिली है.
मालूम हो कि, इससे पहले बीते कल सेबी ने बताया था कि उसने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन, इसके प्रमुख सुब्रत रॉय और अन्य से 6.57 करोड़ रुपये का लंबित बकाया वसूल कर लिया है. यह वसूली वैकल्पिक तौर पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओएफसीडी) जारी करने में नियमों का उल्लंघन से जुड़े मामले में की गई है.
आपको बताते चलें कि, सहारा के तरफ से ओएफसीडी जारी करने में कुछ नियमों का उल्लंघन किया गया था. वहीं, सहारा के निवेशकों को इसके जोखिमों के बारे में सही जानकारी नहीं दी गई. इस उल्लंघन को लेकर सेबी ने जून, 2022 में सहारा प्रमुख समेत अन्य पर 6 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था, जिसका भुगतान नहीं होने की स्थिति में वसूली की गई है.