ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Co Suspend: नप गए एक अंचल अधिकारी, DM की रिपोर्ट पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने किया निलंबित Bihar Politics: रोहिणी आचार्य ने पीएम मोदी को बताया पलायनवादी, पहलगाम हमले पर लालू की लाडली ने खूब सुनाया Bihar Politics: रोहिणी आचार्य ने पीएम मोदी को बताया पलायनवादी, पहलगाम हमले पर लालू की लाडली ने खूब सुनाया Seema Haidar: सीमा हैदर को जाना होगा पाकिस्तान? लोगों के सवालों का नोएडा पुलिस ने दिया जवाब Seema Haidar: सीमा हैदर को जाना होगा पाकिस्तान? लोगों के सवालों का नोएडा पुलिस ने दिया जवाब Vande Bharat Express: पटना से न्यू जलपाईगुड़ी जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर हमला, चलती ट्रेन पर बरसाए पत्थर Vande Bharat Express: पटना से न्यू जलपाईगुड़ी जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर हमला, चलती ट्रेन पर बरसाए पत्थर Bihar corruption news : लाखों का रिश्वत लेते हुए धराया कार्यपालक अभियंता योजना एवं विकास विभाग का अधिकारी, मचा हडकंप Bihar Assembly Election 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव में होगा इस स्पेशल EVM का इस्तेमाल, जानिए क्या है खासियत BIHAR POLICE : सर्विस रिवॉल्वर से गोली चलाना DSP को पड़ा महंगा, अब जाना होगा जेल; DGP को मिला आदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 5 केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ मुजफ्फरपुर में केस दर्ज, 6 अगस्त को होगी सुनवाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 5 केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ मुजफ्फरपुर में केस दर्ज, 6 अगस्त को होगी सुनवाई

29-Jul-2022 09:38 PM

By

 MUZAFFARPUR: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया व 50 अज्ञात के खिलाफ अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-प्रथम पश्चिमी के कोर्ट में शुक्रवार को परिवाद दायर किया गया। परिवाद जैतपुर ओपी पोखरैरा निवासी अधिवक्ता विनायक कुमार ने दाखिल किया है। इस मामले की सुनवाई 6 अगस्त को होगी। 


अधिवक्ता विनायक कुमार के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि परिवाद में संविधान का उल्लंघन करने व मौलिक अधिकार का हनन आरोप लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि देश की सार्वजनिक संस्थानों का निजीकरण कर समानता के अधिकार को छीना गया है। इससे देश में बेरोजगारी व अराजकता बढ़ी है। 


परिवादी अधिवक्ता विनायक कुमार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, अमित शाह, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिराज सिंधिया अज्ञात 50  देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। आम नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन किया गया है। उनके रोजगार के अवसरों को खत्म किया गया है। इसलिए यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। 


भारत के संविधान के आर्टिकल 21,37,38,39 का खुल्लेआम उल्लंघन बीजेपी के इन नेताओं ने किया है। अधिवक्ता ने बताया कि मौलिक अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता। लगातार निजीकरण किया जा रहा है। सरकारीकरण का बढ़ावा देना है। निजीकरण नहीं करना है। संविधान के उल्लंघन को लेकर यह देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी।