ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: निजी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग का छापा, डॉक्टर और स्टाफ हुए फरार BIHAR: मुजफ्फरपुर में दो CSP सेंटर से लाखों की लूट, पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल Bihar News: चोरी हुई 150 वर्ष पुरानी अष्टधातु की बनी बेशकीमती मूर्तियां, सिंहासन सहित 200 किलो था वजन BIHAR: अपने समर्थकों के साथ खगड़िया मुखिया संघ के अध्यक्ष ने थामा VIP का दामन, पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने दिलाई पार्टी की सदस्यता Bihar News: सिर्फ एक क्लिक पर मिलेगी बिहार के 165 पर्यटक स्थालों की जानकारी, नई वेबसाइट लॉन्च Bihar News: सिर्फ एक क्लिक पर मिलेगी बिहार के 165 पर्यटक स्थालों की जानकारी, नई वेबसाइट लॉन्च Life Style: पहली बार फ्लाइट में सफर कर रहे हैं तो भूलकर भी ना करें ये गलतियां, हो सकता है भारी नुकसान Bihar News: चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने मुखिया के अधिकार बढ़ाए, अब इतने लाख तक का काम करा सकेंगे Bihar News: चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने मुखिया के अधिकार बढ़ाए, अब इतने लाख तक का काम करा सकेंगे Bihar News: "मुखिया-सरपंच को मिलेगा हथियार लाइसेंस, CM नीतीश का आदेश ! सरकार ने सभी DM-SP को पत्र लिखकर कहा....

निठारी कांड मामले में CBI कोर्ट का बड़ा फैसला, सुरेंद्र कोली को 14वीं बार सुनाई गयी फांसी की सजा

निठारी कांड मामले में CBI कोर्ट का बड़ा फैसला, सुरेंद्र कोली को 14वीं बार सुनाई गयी फांसी की सजा

19-May-2022 07:53 PM

By

DESK: इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से आ रही है जहां सुरेंद्र कोली को निठारी कांड मामले में 14वीं बार फांसी की सजा सुनाई गयी है। इससे पहले 13 मामलों में उसे पहले ही फांसी की सजा हो चुकी है। वही उसके मालिक मोनिंदर को तीन मामले में फांसी की सजा सुनाई गयी थी। 


हम बात कर रहे हैं नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड की जिसमें युवती के अपहरण के बाद दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुरेंद्र कोली को गाजियाबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। वही मोनिंदर सिंह पंधेर को भी दोषी करार दिया गया है। 


पंधेर के अधिवक्ता ने बताया कि निठारी कांड के 16वें मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सुरेंद्र कोली को अपहरण, दुष्कर्म, हत्या और साक्ष्य छिपाने के मामले में दोषी करार दिया है। निठारी कांड में कुल 16 मामले सीबीआई ने दर्ज किए थे। 13 मामले में सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा हो चुकी है। 


वही दो मामलों में साक्ष्य के अभाव में कोर्ट बरी कर चुकी है। वही मोनिंदर सिंह के खिलाफ 6 मामले दर्ज थे जिसमें दो मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया था। पंधेर को तीन मामले में कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। 


गौरतलब है कि 7 मई 2006 को निठारी की एक युवती को पंधेर ने नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया था। जिसके बाद युवती अपने घर नहीं लौटी तब पिता ने नोएडा के सेक्टर 20 थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। जिसके बाद 


29 दिसंबर को मोनिंदर के घर के पीछे नाले से 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल पुलिस को मिले थे। इस दौरान पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंधेर और उसके नौकर सरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया था।