ब्रेकिंग न्यूज़

हाजीपुर में बोले विजय सिन्हा..जिस दिन तेजस्वी अपने पिता लालू की राह को छोड़ देगा, उसी दिन देश से आतंकवाद का सफाया हो जाएगा Bihar Crime News: अंशु हत्याकांड का खुलासा, दोस्त ही निकला कातिल CISCE ISC ICSE Board Result 2025: ​ 10वीं-12वीं का रिजल्ट कल होगा जारी, इस तरह से करें चेक Mob Lynching: “पाकिस्तान जिंदाबाद” बोलने पर युवक की हत्या, 15 गिरफ्तार घरेलू विवाद ने लिया खौफनाक मोड़: पति ने पत्नी का सिर मुंडवाया, गाली-गलौज और धमकी के बाद FIR दर्ज Bihar News: बिहार के इस जिले में खुदाई के दौरान मिली अष्टधातु की बेशकीमती मूर्ति, दर्शन के लिए जमा हुई लोगों की भीड़ चारधाम यात्रा 2025: पहलगाम हमले के बाद उत्तराखंड में सुरक्षा के कड़े प्रबंध, 6000 पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल की तैनाती राज्य में ‘स्वच्छ बिहार’ पोर्टल लॉन्च, स्वच्छता और पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम Czech Princess's Lost Ring: राजकुमारी की 22 लाख की अंगूठी खोई तो 2 दिन में ढूंढ कर निकाला, ठुकराए इनाम के 5 लाख रुपए नालंदा में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, कुख्यात अपराधी 'लाल बादशाह' फरार

नाबालिग की हत्या में सगे मामा सहित दो को उम्रकैद, दुष्कर्म में असफल होने पर ली थी बच्ची की जान

नाबालिग की हत्या में सगे मामा सहित दो को उम्रकैद, दुष्कर्म में असफल होने पर ली थी बच्ची की जान

29-Jun-2022 09:59 AM

By

VAISHALI: अदालत ने 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म में असफल होने पर हत्या के मामले में सगे मामा और उसके दोस्त को उम्र कैद की सजा सुनाई है. दोनों अभियुक्त को 20-20 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से पहली गलती बताते हुए अदालत से कम से कम सजा अपील की. नाबालिग की हत्या की ये घटना 15 अगस्त 2020 की है. 


पॉक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि मामले में मृतक के पिता ने नाबालिग पुत्री के रिश्ते में मामा नेवालाल गिरि और ग्रामीण प्रमोद गिरि के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज की थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि दोनों आरोपी ने मेरी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और साक्ष्य छिपाने की नीयत से हत्याकर शव को गांव के ही एक खेत में उपजे जंगल में छिपा दिया था.


स्पेशल पीपी ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में पॉस्को की धारा पर गहनता से जांचकर रिपोर्ट अदालत में समर्पित किया. अदालत ने दुष्कर्म की धारा हटाते हुए मामले की सुनवाई की. मामला 16 नम्बर को अदालत के संज्ञान में आया था. इस मामले में विशेष लोक अभियोजक पक्ष की ओर से कुल 7 गवाह न्यायालय में परिक्षित कराए गए. सभी गवाहों ने घटना पर अपना-अपना बयान दिया. सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई. जिसमें मेंशन किया गया है कि अंतिम सांस तक दोनों जेल सलाखों के पीछे रहेंगे.