Life Style: जब उम्मीद बाकी हो, तो कोशिशें चमत्कार कर सकती हैं; जानिए... राजा की कहानी परमानंदपुर पंचायत में VIP नेता संजीव मिश्रा का जनसंपर्क अभियान, बोले..अब गांव की सरकार गांव के लोगों के हाथ में होनी चाहिए Road Accident: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे सड़क हादसे में बिहार के युवक की मौत, बिजनेस के सिलसिले में गए थे दिल्ली Bihar Crime News: दरभंगा में आधी रात भीषण डकैती, परिवार को बंधक बना बदमाशों ने की जमकर लूटपाट Bihar News: नाबालिग से गैंगरेप मामले में 8 दोषियों को उम्रकैद, 5 लाख मुआवजे का भी आदेश Bihar Crime News: शॉपिंग सेंटर के मालिक पर फायरिंग, बाइक पर सवार होकर आए थे बदमाश Bihar Crime News: 45 वर्षीय की निर्मम हत्या से मची सनसनी, क्रूरता की सभी हदें पार Small Business Ideas: नौकरी की कमाई काफी नहीं? कम निवेश में शुरू करें ये शानदार बिजनेस US Attacks Iran: ईरान-इजरायल जंग में कूदा अमेरिका, 3 परमाणु साइट्स पर बरसाए बंकर बस्टर बम Tejas MK1A: भारतीय वायुसेना में जल्द शामिल होगा 'देशी राफेल', खूबी जान अमेरिकी वैज्ञानिक भी हुए हैरान
01-Nov-2022 04:33 PM
By
DELHI: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के उद्भेदन के बाद वहां से रिहा करायी गयीं लड़कियों का क्या हुआ। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी बातें सामने आयी हैं कि बालिका गृह से मुक्त हुई लडकियों की मुश्किलें और बढ़ गयी हैं। ऐसे में 6 हफ्ते में उन लड़कियों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट दी जाये।
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस यूयू ललित की बेंच में मंगलवार को मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले पर सुनवाई हुई। दरअसल कोर्ट को ये जानकारी मिली थी कि बालिका गृह से रिहा करायी गयीं 12 लड़कियां अभी भी सरकारी सुरक्षा गृह में रह रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन लड़कियों के साथ साथ वहां से छुड़ायी गयी दूसरी लड़कियों के बारे में जानकारी मांगी थी।
कोर्ट में मंगलवार को TISS यानि टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल साइसेंस ने रिपोर्ट सौंपी कि जो 12 लड़कियां अभी भी बालिका सुरक्षा गृह में रह रही हैं वे सब मानसिक या शारीरिक तौर पर सक्षम नहीं हैं. वे ये बताने में सक्षम नहीं हैं कि उनके परिवार के लोग कहां हैं और वे कैसे सुरक्षा गृह तक पहुंची. लिहाजा उन्हें सरकारी सुरक्षा गृह में ही रखा गया है. कोर्ट ने इन 12 लड़कियों को सारी सुविधायें देने का निर्देश दिया।
रिहा हुई लड़कियों का क्या हुआ
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह से छुड़ायी गयीं लड़कियों की स्थिति को लेकर चिंता जतायी. चीफ जस्टिस यू.यू. ललित ने कहा कि जिन बच्चियों को मुजफ्फरपुर बालिका गृह से रिहा कराया गया , उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पायी है. वे कहां हैं और उनकी स्थिति कैसी है।
चीफ जस्टिस ने कहा कि एक लडकी को रिहा कर गुवाहाटी भेजा गया था लेकिन वह समस्या का समाधान करने की बजाय उसे और उलझा कर चली गई है. ऐसे में लडकियों के रिहा होने के बाद उनकी क्या स्थिति है ये जानना जरूरी हो गया है. चीफ जस्टिस ने कहा कि ये भी पता करना जरूरी है कि ऐसी लड़कियों की बेहतर जिंदगी तय करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने वैसे सभी राज्यों को नोटिस भेजा है जहां मुजफ्फरपुर बालिका गृह से छुडायी गयी लड़कियों को भेजा गया था. कोर्ट ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, उत्तराखंड और पंजाब के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने उन राज्यों की बाल संरक्षण समितियों को लड़कियों की वर्तमान स्थिति और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का पूरा विवरण देते हुए उचित स्थिति रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने अगले 6 हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा है।