1st Bihar Published by: Updated Jun 05, 2021, 7:32:20 AM
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PATNA : मुंगेर गोलीकांड को लेकर नीतीश सरकार लगातार फजीहत झेल रही है। मुंगेर में प्रतिमा विसर्जन के दौरन पुलिस फायरिंग में एक युवक की मौत के मामले में पटना हाईकोर्ट ने सरकार को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन उसे वहां भी झटका लगा है।
मुंगेर गोलीकांड में बिहार सरकार को पांच लाख मुआवजा देने का पटना हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार करते हुए बिहार सरकार की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है । न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खण्डपीठ ने बिहार सरकार की एसएलपी को शुक्रवार को खारिज कर दिया। मुंगेर गोलीकांड के सिलसिले में पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को 5 लाख रुपये मुआवजा मृतक के परिजन को देने का निर्देश दिया था ।
माना जा रहा है कि सरकार मुंगेर की तत्कालीन एसपी लिपि सिंह को इस मामले में बचाने के लिए हाईकोर्ट के फैसले को नहीं कबूल करना चाहती। अगर मुआवजा देने के आदेश को सरकार मान लेती है तो ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होंगे और तब लिपि सिंह की भी मुसीबत बढ़ेगी। जानकर मानते हैं कि लिपि सिंह सत्ताधारी दल के बड़े नेता के परिवार से ताल्लुक रखती हैं लिहाजा सरकार उनके लिए कवच तैयार कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से अब उसे झटका लगा है।