ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: अवैध वसूली के आरोप में दो पुलिस पदाधिकारी निलंबित, चार कर्मी ड्यूटी से वंचित Muzaffarpur Encounter: पुलिस की पिस्टल छीन भाग रहा था कुख्यात, अब जीवन भर चलने में होगी दिक्कत Shravani Mela 2025: सुल्तानगंज पहुंचना इस श्रावणी मेले में होगा और आसान, रेलवे का बड़ा फैसला Bihar Monsoon: मॉनसून को लेकर करना पड़ेगा और इंतजार? मौसम विभाग ने गर्मी के बीच बढ़ा दी टेंशन Bihar News: बिहार में सदर अस्पताल के ओपीडी में हंगामा, दवा नहीं मिलने पर मरीज के परिजनों ने की तोड़फोड़ Bihar Crime News: बिहार में पुलिस का बड़ा एक्शन, 40 अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी, लिस्ट में कई सियासी रसूख वाले Bihar Crime News: बिहार में पुलिस का बड़ा एक्शन, 40 अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी, लिस्ट में कई सियासी रसूख वाले Bihar Crime News: बिहार में पुलिस टीम पर हमला मामले में एक्शन, करीब 100 आरोपियों में से 12 अरेस्ट Bihar Politics: मंगनी लाल मंडल होंगे RJD के अगले प्रदेश अध्यक्ष, सिर्फ औपचारिक एलान बाकी Bihar Politics: मंगनी लाल मंडल होंगे RJD के अगले प्रदेश अध्यक्ष, सिर्फ औपचारिक एलान बाकी

IPL गोला गोलीकांड में कांग्रेस विधायक दोषी करार, ममता देवी की विधायकी पर मंडराया संकट

IPL गोला गोलीकांड में कांग्रेस विधायक दोषी करार, ममता देवी की विधायकी पर मंडराया संकट

08-Dec-2022 06:03 PM

By

JHARKHAND : हजारीबाग के एमपी-एमएलए कोर्ट ने इनलैंड पावर लिमिटेड गोलीकांड मामले में रामगढ़ की विधायक ममता देवी समेत 13 आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सभी दोषियों की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है। कोर्ट ने गलत तरीके से भीड़ लगाने के मामले में सभी को दोषी करार दिया है।


एमपी-एमएलए कोर्ट सभी दोषियों के सजा की बिंदुओं पर 12 दिसंबर को सुनवाई करेगी। सरकार की ओर से केस लड़ रहे अधिवक्ता ने कहा कि वो दोषियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने की मांग कोर्ट से करेंगे।


बता दें कि , 20 फरवरी 2016 को आईपीएल गोलीकांड की घटना गोला थानाक्षेत्र में हुई थी, जिसमें ममता देवी के नेतृत्व में लोगों ने इनलैंड पावर लिमिटेड को बंद कराने की मांग को लेकर कंपनी के बाहर धरना दिया था। इस दौरान वहां जमा भीड़ उग्र हो गई और पुलिस को अपने बचाव में फायरिंग करनी पड़ी थी इसमें कई लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे।


2020 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर पहली बार चुनाव जीतकर ममता देवी विधायक बनी थी। अगर कोर्ट ममता देवी को दो साल से ज्यादा की सजा सुनाती है तो उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी।