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ज्ञानवापी विवाद: पांच याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला, मिलेगी पूजा-अर्चना की इजाजत?

ज्ञानवापी विवाद: पांच याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला, मिलेगी पूजा-अर्चना की इजाजत?

19-Dec-2023 08:35 AM

By First Bihar

DESK: वाराणसी की ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी पांच याचिकाओं पर आज यानी 19 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। 8 दिसंबर को सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच आज सुबह 11 बजे अपना फैसला सुनाएगी।


ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी 5 याचिकाओं में से तीन याचिकाएं 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए मामले से संबंधित हैं जबकि दो याचिका ASI के सर्वे आदेश के खिलाफ दायर की गयी थीं। इनमें 1991 के मुकदमे में विवादित परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग की गयी थी और यहां पूजा अर्चना की भी इजाजत मांगी गई थी। यह मुकदमा 1991 में वाराणसी की जिला कोर्ट में दाखिल किया गया था। हाईकोर्ट को अपने फैसले पर आज यही तय करना है कि वाराणसी की अदालत इस पर सुनवाई कर सकती है या नहीं।


इस प्रकरण में 1991 का प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट लागू किया जा सकता है या नहीं। मामले को लेकर तीन बार फैसला सुरक्षित करने के बाद कोर्ट ने फिर से अर्जियों पर सुनवाई की थी और 8 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रखा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की 3 और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की 2 याचिकाएं दाखिल की गई थी। इस पर आज फैसला आने की उम्मीद है। ASI ने सोमवार को वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट को सौंप दी है. कोर्ट के आदेश पर ASI ने विवादित ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया था।