पटना में 24 पाकिस्तानी महिलाओं की लिस्ट जारी, तीन ने ली भारतीय नागरिकता 40 साल दरगाह की सेवा के बाद श्यामलाल की घर वापसी, पहलगाम आतंकी हमले से हुआ हृदय परिवर्तन Bihar News: सदर अस्पताल में मिला 25 वर्षीय युवक का शव, प्रेमिका के परिवार वालों पर हत्या का आरोप आतंकवादी हमले के खिलाफ पटना में महागठबंधन का कैंडल मार्च, तेजस्वी यादव-मुकेश सहनी सहित कई नेता रहे मौजूद Road Accident: भारतीय सेना के जवान की सड़क हादसे में मौत, पिता के निधन के बाद छुट्टी पर आए थे घर गोपालगंज में 4 दिन से लापता युवती की लाश बगीचे से बरामद, हत्या के विरोध में परिजनों ने किया सड़क जाम हंगामा CSKvsSRH: 10वें स्थान को लेकर CSK और SRH में रोचक जंग के बीच चेन्नई को मिले भविष्य के 2 सुपरस्टार BIHAR NEWS: विनोद सिंह गुंजियाल बने बिहार के नये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, 2007 बैच के हैं IAS अधिकारी महागठबंधन में महाघमासान होना तय! RJD से दबने को तैयार नहीं कांग्रेस, को-ओर्डिनेशन कमेटी में दिखा दिया अपना जोर Pahalgam Terror Attack: रूस की अपने नागरिकों को सलाह, “पाकिस्तान की यात्रा न करें”, भारत-पाक के बीच तनाव से पूरी दुनिया अलर्ट
24-Jul-2023 12:00 PM
By First Bihar
DESK: ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक ASI सर्वे पर रोक लगा दिया है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने को कहा है। ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन कमेटी ने वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया।
दरअसल, बीते 21 जुलाई को मामले पर सुनवाई करते हुए वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने विवादित परिसर को छोड़कर बाकी हिस्से की ASI सर्वे का आदेश दे दिया था। 4 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट जिला जज की अदालत में पेश करनी थी। कोर्ट के आदेश पर सोमवार को सुबह 7:00 बजे ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के लिए एएसआई टीम पहुंच थी। इस टीम ने सर्वे का काम शुरू कर भी कर दिया था।
जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सर्वे पर रोक लगाने की अपील की थी। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई की शाम पांच बजे तक एएसआई सर्वे पर रोक लगा दिया और आदेश दिया है कि ज्ञानवापी मस्जिद में अगले एक सप्ताह तक कोई खुदाई ना हो। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए सोमवार यानी 31 जुलाई की तारीख तय की है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि फिलहाल यथास्थिति बनाए रखिए, खुदाई जैसी कार्रवाई ना की जाए।
यूपी सरकार के वकील तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि मस्जिद से कोई ईंट भी नहीं सरकाई गई है, एक सप्ताह तक किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। मस्जिद के किसी भी ढांचे में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। यह सिर्फ नाप करने और फोटोग्राफी का ही मामला है। बिना कोई खुदाई या तोड़फोड़ किए ही सर्वे किया जा सकता है।