'कल्याण ज्वेलर्स' के नाम पर फर्जी सोने-चांदी की दुकान चलाने वाले पर चला प्रशासन का डंडा, बांड भरवाकर दुकानदार से बैनर हटवाया Bihar News: अवैध मेडिकल दुकानों और क्लिनिक संचालकों के खिलाफ प्रशासन का बड़ा अभियान, कई लोग हिरासत में बिहार का 'पुष्पा' निकला संजीव मुखिया, पत्नी को MP और MLA बनाने के लिए किया पेपर लीक Bihar Crime News: भीड़ ने पीट-पीटकर ले ली युवक की जान, एक ग़लतफ़हमी और हो गया बड़ा कांड राज्यसभा के उप सभापति से मिले अजय सिंह, महुली खवासपुर-पीपा पुल के पक्कीकरण की मांग मधुबनी में गरजे मुकेश सहनी, कहा..हक मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है Bihar News: टुनटुन यादव के प्रोग्राम में फायरिंग के बाद एक्शन में आई पुलिस, एक को दबोचा अन्य की तलाश जारी PK ने जमुई में भरी हुंकार, बोले..नीतीश चचा को हटाना है इस बार, भूमि सर्वे और दाखिल खारिज में जमकर हो रहा भ्रष्टाचार Caste Census:जातीय जनगणना पर केंद्र के फैसले का JDU महासचिव ने किया स्वागत, नीतीश कुमार के विजन की बताई जीत Bihar Education News: सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल-प्रधान शिक्षकों का पावर कट, स्कूल के दूसरे शिक्षक को बड़ा अधिकार, ACS एस सिद्धार्थ ने सभी DEO को भेजा पत्र
02-Aug-2023 08:07 AM
By AJIT
BHAGALPUR: भागलपुर में करोड़ों के चर्चित सृजन घोटाला मामले में 3 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सृजन महिला सहयोग समिति की चेयरपर्सन शुभलक्ष्मी प्रसाद, इंडियन बैंक के असिस्टेंट मैनेजर, इंडियन बैंक के असिस्टेंट मैनेजर दिनकर गिग्गा और व्यवसायी एनवी राजू को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गयी है।
इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने इनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी थी। जिसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के वकीलों और अभियोजन पक्ष की दलील सुनने के बाद तीनों को जमानत दे दी।
गौरतलब है कि फर्जी हस्तांक्षर के माध्यम से जालसाजों ने सृजन घोटाला किया था। सरकारी खाते में जमा राशि को सृजन के खाते में ट्रांसफर किया गया। इस मामले में एक आरोपी को 3 साल जेल में रहना पड़ा तो अन्य आरोपियों को डेढ़ साल जेल में रहना पड़ा था। इसी मामले में सृजन महिला सहयोग समिति की चेयरपर्सन समेत तीन को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है।