Bihar Crime News: गया में युवक की पीट-पीटकर हत्या, परिजनों का पुलिस के खिलाफ हंगामा Bihar News: इंडो-नेपाल बॉर्डर पर मानव तस्करी की कोशिश नाकाम, एक युवक गिरफ्तार Bihar News: बिहार को मिलेगा नया एयर कनेक्शन, इस एयरपोर्ट से उड़ानें होंगी जल्द शुरू Bihar News: पुलिस टीम पर हमले में 3 जवान घायल, अपराधियों की तलाश में छापेमारी जारी Bihar News: बिहार में गर्मी से बचाव का अनोखा ठिकाना, मिलेगा गोवा जैसा मजा; जानिए... Iran Israel War: खामनेई ने किया जंग का ऐलान, फतह मिसाइल से इजरायल पर हमला; तेल अवीव और तेहरान में भारी तबाही Bihar News: DGP का सख्त आदेश, गवाही से गैरहाजिर पुलिस अधिकारियों के वेतन में होगी कटौती Bihar News: BJP के पूर्व विधायक के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी, अश्विनी चौबे पर भी मुकदमा दर्ज Bihar News: गंडक नदी में घड़ियालों की बेतहाशा बढ़ोतरी, 10 साल में 1000 के पार पहुंची संख्या Bihar News: सब्जी मंडी में युवक को दबंगई पड़ी भारी, एसएसबी जवान और पुलिस अधिकारी से हाथापाई के बाद गिरफ्तार
12-Jan-2024 07:00 PM
By ALOK KUMAR
BETTIAH: खबर बेतिया से आ रही है, जहां युवक का अपहरण कर उसकी हत्या करने के मामले में कोर्ट ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने चारों के ऊपर 40-40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अपर जिला सत्र न्यायाधीश अष्टम अशोक कुमार मांझी की कोर्ट ने सजा का एलान किया है।
दरअसल, 18 अगस्त 2020 की शाम शबाना प्रवीण और वजैयफा वसीम लाल बाजार स्थिति अपनी दुकान से घर जा रहे थे। इसी दौरान कमलनाथ नगर में हीरो सर्विस सेंटर के पास दोषियों ने उन्हें घेर लिया था। इस दौरान दोषियों ने उनके साथ मारपीट की और पिस्टल दिखाकर वजैयफा वसीम को बाइक पर बैठाने लगे।
जब उसकी मां शबाना प्रवीण बेटे को बचाने की कोशिश की तो चाकू का भय दिखाकर उसे शांत करा दिया। इसके बाद बदमाश वसीम को जबरन बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गए। इस घटना के दूसरे दिन वजैयफा वसीम का चाकू से गोदा हुआ शव बरामद किया गया था। किला मोहल्ला निवासी मृतक वजैयफा वसीम की मां शबाना प्रवीण की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था।
इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अभियुक्त भोली कुमार उर्फ रोहित कुमार, ब्रजेश कुमार, रत्नेश मिश्र, सचिन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही सभी के ऊपर 40-40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने इसके अलावा अभियुक्तों को दस वर्ष और तीन-तीन वर्ष की कठोर करावास की सजा भी सुनाई है। वहीं साक्ष्य के अभाव में पूर्व वार्ड पार्षद दिनेश कुमार को दोषमुक्त कर दिया है।