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BPSC ने प्रधान शिक्षक के 40247 और हेडमास्टर के 6061 पदों पर निकाली वैकेंसी

BPSC ने प्रधान शिक्षक के 40247 और हेडमास्टर  के 6061 पदों पर निकाली वैकेंसी

02-Mar-2024 08:10 AM

By First Bihar

PATNA : बिहार लोक सेवा आयोग ने राज्य के अंदर प्रधान शिक्षकों के 40,247 पदों पर और प्रधानाध्यापक के 6061 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इस संबंध में आयोग ने शुक्रवार को विज्ञापन जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 11 मार्च से 2 अप्रैल 2024 तक निर्धारित की गई है। ऐसे में इस परीक्षा में शामिल होने की इक्छा रखने वाले या योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.nic.in पर जाकर इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 


वहीं, प्रधानाध्यापक के 6061 पद पर भी निकली बहाली में अनारक्षित वर्ग के लिए 1340 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 576 पद, अनुसूचित जाति के लिए 1283 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 128 पद, अति पिछड़ा वर्ग 1595, पिछड़ा वर्ग के लिए 1139 पद शामिल है। प्रधान शिक्षक के 40247 पदों में अनारक्षित वर्ग के लिए 10081 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4028 पद, अनुसूचित जाति के लिए 8041 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 808 पद, अति पिछड़ा वर्ग 10056, पिछड़ा वर्ग के लिए 7245 पद शामिल है। 


वहीं, प्रधान शिक्षकों को प्रारंभिक वेतन 30,500 रुपए मिलेगा। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के समय इसे बढ़ाया जाएगा. प्रधान शिक्षक का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। पहले पार्ट में सामान्य अध्ययन की परीक्षा होगी। वहीं दूसरे पार्ट में डीएलएड विषय की परीक्षा होगी. कुल 150 अंकों की परीक्षा होगी जिसके लिए शिक्षकों को 2:30 घंटे का समय दिया जाएगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय (MCQ Objective) आधारित होगी। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा. गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। 


उधर, इस परीक्षा में स्थानीय निकाय से बने सभी शिक्षक शामिल हो सकते हैं। आयोग की मानें तो इसमें बिहार राजकीयकृत प्रारम्भिक विद्यालय शिक्षक-स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली, 2018 से आच्छादित्त शिक्षक शामिल नहीं होंगे। परीक्षा में शामिल होने के लिए शिक्षकों के पास सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम 08 वर्षों का शिक्षण अनुभव और दिनांक 01.08.2024 तक 58 वर्ष या उससे कम आयु का होना अनिवार्य है।