ब्रेकिंग न्यूज़

बेतिया में गंडक नदी की तेज धार में बहा चचरी पुल, कई गांवों का संपर्क टूटा हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राजद और कांग्रेस पर बोला हमला, कहा..आरक्षण विरोधी रहा है दोनों पार्टियों का चरित्र Bihar Ias Officers: बिहार के 12 IAS अफसरों को मिली एक और नई जिम्मेदारी, पूरी लिस्ट देखें.... Bihar News: बिहार के 544 CO पर हुआ एक्शन, फिर भी अंचल अधिकारियों पर नहीं पड़ रहा प्रभाव, मंत्री ने की हाईलेवल मीटिंग बेगूसराय में नदी में डूबने से 4 की मौत, खगड़िया में एक बच्ची की गई जान Bihar News: इन जिलों में अगले 2 दिन भीषण बारिश, IMD ने पहले कर दिया सावधान Bihar News: बिहार की इन 8 महिला समेत 13 अफसरों की लगी ड्यूटी, 19-20 तारीख को करेंगे यह काम पटना फतुहा में टाटा कमर्शियल गाड़ियों के सबसे बड़े शोरूम ‘बुद्धा शक्ति’ का उद्घाटन, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया शुभारंभ FASTag Yogna: कार, जीप, वैन मालिकों के लिए बड़ी खबर....3000 रू का पास बनाएं और देशभर में करें यात्रा अब घरों में इन्वर्टर लगाने की नहीं पड़ेगी जरूरत: बिहार के 15 शहरों में लगने जा रही हाई-कैपेसिटी बैटरी इन्वर्टर, पावर कट होते ही 4 घंटे मिलेगी बिजली

बिहार: तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, कांग्रेस MLA के भतीजे की हुई थी हत्या

बिहार: तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, कांग्रेस MLA के भतीजे की हुई थी हत्या

08-Nov-2023 08:47 PM

By Ranjan Kumar

SASARAM: कांग्रेस विधायक संतोष मिश्र के भतीजे संजीव मिश्र की हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने बीते 18 अक्टूबर को तीनों को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रखा था जिसे बुधवार को सुनाया गया। इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 19 इंद्रजीत सिंह की कोर्ट ने सभी दोषियों के ऊपर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।


दरअसल, साल 2021 के 27 फरवरी की शाम परसथुआ बाजार स्थित बाबा मार्केट में पुरानी रंजिश को लेकर कांग्रेस विधायक संतोष मिश्र के भतीजे संजीव मिश्र की हत्या कर दी गई थी। इसको लेकर कोचस थाने में मामला दर्ज कराया गया था। मामला कोर्ट में पहुंचा और बीते 18 अक्टूबर को अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया।


8 नवंबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इनपर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। हत्या के मामले में सजा पाने वालों में कैमूर के कुदरा थाना क्षेत्र के सलथुआ निवासी चुन्नू राय उर्फ सर्वोत्तम राय, निरंजन राय और धर्मेंद्र कुमार शामिल हैं।