ब्रेकिंग न्यूज़

Parenting Tips: बच्चों को स्मार्टफोन देने से पहले ध्यान रखें ये जरूरी बातें, वरना पड़ सकता है पछताना बिहार के युवाओं को सिर्फ इंटरव्यू से मिलेगी नौकरी, अब नहीं देनी होगी लिखित परीक्षा, 23 अगस्त को रोजगार मेला Bihar News: बिहार में गंगा नदी पर छह लेन का एक्स्ट्रा-डोज्ड पुल बनकर तैयार, 22 अगस्त को पीएम मोदी देंगे सौगात Bihar News: बिहार में गंगा नदी पर छह लेन का एक्स्ट्रा-डोज्ड पुल बनकर तैयार, 22 अगस्त को पीएम मोदी देंगे सौगात Bihar News: बिहार के इन अमीनों की नौकरी पर लटकी तलवार, सरकार ने दी बर्खास्त करने की चेतावनी; क्या है वजह? Bihar News: बिहार के इन अमीनों की नौकरी पर लटकी तलवार, सरकार ने दी बर्खास्त करने की चेतावनी; क्या है वजह? Patna News: पटना के छोटी सोन नहर में पलटी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो, हादसे में मां-बेटी की दर्दनाक मौत Patna News: पटना के छोटी सोन नहर में पलटी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो, हादसे में मां-बेटी की दर्दनाक मौत UPI transaction Failed: पैसे कटे लेकिन पेमेंट हो गया फेल, UPI रिफंड कैसे और कब मिलेगा; जानिए... पूरी प्रक्रिया Cheapest Petrol Price: इस जगह पानी से भी कम है 1 लीटर पेट्रोल का रेट, कीमत जानकर दंग रह जाएंगे

बिहार में जातीय जनगणना पर 3 दिनों में आयेगा कोर्ट का फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा निर्देश

बिहार में जातीय जनगणना पर 3 दिनों में आयेगा कोर्ट का फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा निर्देश

28-Apr-2023 03:37 PM

By First Bihar

DELHI: बिहार में चल रही जातीय जनगणना पर तीन दिनों के अंदर कोर्ट का फैसला आ जायेगा. सुप्रीम कोर्ट में जातीय जनगणना को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान ये अहम निर्देश दिया है.


सुप्रीम कोर्ट ने आज बिहार में जाति जनगणना पर रोक की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका याचिकाकर्ता 'यूथ फॉर इक्वलिटी' नामक संस्था ने दायर की थी. याचिका में कहा गया है कि का कहना है कि पूरी प्रक्रिया बिना उचित कानूनी आधार के हो रही है. लोगों को जाति बताने के लिए बाध्य करना उनकी निजता का भी हनन है. बिहार सरकार संविधान विरोधी काम कर रही है. 


3 दिन में सुनवाई कर आदेश दे हाईकोर्ट

इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जाति आधारित गणना के खिलाफ याचिका पर पटना हाई कोर्ट 3 दिन में सुनवाई कर अंतरिम आदेश दे. दरअसल सुप्रीम कोर्ट को याचिकाकर्ता ने कहा था कि राज्य सरकार ने 15 मई तक जनगणना पूरी कर लेने का टाइम तय किया है, लेकिन मामले की सुनवाई कर रही पटना हाई कोर्ट की बेंच ने रोक का आदेश देने से मना कर दिया है.


बता दें कि बिहार सरकार राज्य में जातिगत आधारित गणना करा रही है. सरकार कह रही है कि इससे आरक्षण के लिए प्रावधान करने और विभिन्न योजनाओं के सही क्रियान्वयन में मदद मिलेगी. अभी बिहार में जातिगत जनगणना का दूसरा चरण चल रहा है. पहले चरण की जाति जनगणना 7 जनवरी से शुरू होकर 21 जनवरी तक चली थी. दूसरे चरण की गणना की शुरुआत 15 अप्रैल को हुई थी, जो 15 मई तक चलेगा. इसमें राज्य सरकार के कर्मचारी घर-घर जाकर लोगों की जाति पूछ रहे हैं.