ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR TEACHER NEWS: सरकारी स्कूलों के हेडमास्टर और प्रिंसिपल साहब को लगा झटका,अब नहीं कर सकेंगे यह काम ; ACS ने जारी किया आदेश Bihar weather: बिहार में 2 मई तक भीषण आंधी-पानी का दिखेगा प्रकोप, IMD ने जारी किया अलर्ट 'कल्याण ज्वेलर्स' के नाम पर फर्जी सोने-चांदी की दुकान चलाने वाले पर चला प्रशासन का डंडा, बांड भरवाकर दुकानदार से बैनर हटवाया Bihar News: अवैध मेडिकल दुकानों और क्लिनिक संचालकों के खिलाफ प्रशासन का बड़ा अभियान, कई लोग हिरासत में बिहार का 'पुष्पा' निकला संजीव मुखिया, पत्नी को MP और MLA बनाने के लिए किया पेपर लीक Bihar Crime News: भीड़ ने पीट-पीटकर ले ली युवक की जान, एक ग़लतफ़हमी और हो गया बड़ा कांड राज्यसभा के उप सभापति से मिले अजय सिंह, महुली खवासपुर-पीपा पुल के पक्कीकरण की मांग मधुबनी में गरजे मुकेश सहनी, कहा..हक मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है Bihar News: टुनटुन यादव के प्रोग्राम में फायरिंग के बाद एक्शन में आई पुलिस, एक को दबोचा अन्य की तलाश जारी PK ने जमुई में भरी हुंकार, बोले..नीतीश चचा को हटाना है इस बार, भूमि सर्वे और दाखिल खारिज में जमकर हो रहा भ्रष्टाचार

बिहार: ड्राइवर को नौकरी से निकाला तो मालिक की बेटी से किया रेप, कोर्ट ने सुनाई ऐसी सजा

बिहार:  ड्राइवर को नौकरी से निकाला तो मालिक की बेटी से किया रेप, कोर्ट ने सुनाई ऐसी सजा

18-Feb-2022 08:41 AM

By

PATNA : पटना में मई 2018 में पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के एक अपार्टमेंट के फ्लैट में किशोरी का बलात्कार वाले आरोपी को सिविल कोर्ट स्थित पोक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगया है. इसके साथ ही अदालत ने पटना के जिलाधिकारी और पटना टना जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को पीड़ित परिवार को  6 लाख रुपये बिहार सरकार से मुआवजा दिलाने का भी आदेश दिया है. 


मिली जानकारी के अनुसार घटना पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र से जुड़ी हुई है. पाटलिपुत्र थाना में कांड संख्या 221 /2018  दर्ज है. 2018 की तारीख 17 मई की घटना है. अभियुक्त अजय पांडेय प्रोफेसर का चालक था. उसने काम से निकलने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया था.


पटना व्यवहार न्यायालय के स्पेशल पीपी सुरेश चंद्र प्रसाद के अनुसार अजय पांडे पीड़िता के पिता के यहां कार चालक था. पीड़िता के पिता पेशे से प्रोफेसर हैं. उन्होंने किसी कारण से अभियुक्त को कुछ दिन पहले काम से हटा दिया था. घटना के दिन पीड़िता के पिता अपनी पत्नी को की परीक्षा दिलाने मधेपुरा ले गए थे. इसी बीच अभियुक्त पीड़िता के घर पर आया.


इस दौरान अभियुक्त ने कहा कि घर में कुछ सामान रखना है जब पीड़िता का छोटा भाई सामान रखने से मना किया तब अभियुक्त अजय पांडे ने चाकू निकालकर धमकाया. इसके बाद उसने पीड़िता के गले पर चाकू रख दिया और फिर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.