लुधियाना में सीतामढ़ी की बेटी की दर्दनाक मौत, शादी के दबाव में आकर केमिकल टैंक में कूदकर दी जान सीतामढ़ी में एटीएम बदलकर ठगी करने वाला गिरोह बेनकाब, तीन साइबर फ्रॉड गिरफ्तार चुनाव से पूर्व मोतिहारी में बड़ी कार्रवाई: मुखिया पति कमरुद्दीन मियां के घर से हथियार और लग्जरी गाड़ियां बरामद Bihar Police News: बिहार के इस जिले में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, तीन नए थानाध्यक्षों की हुई तैनाती; दो लाइन हाजिर Bihar News: बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज पहुंचीं गयाजी, विष्णुपद मंदिर में मां सुषमा स्वराज का किया पिंडदान Bihar News: बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज पहुंचीं गयाजी, विष्णुपद मंदिर में मां सुषमा स्वराज का किया पिंडदान Bihar Police Modernization: आधुनिक हथियारों से लैस होगी बिहार पुलिस, केंद्र सरकार ने जारी किए इतने करोड़; अपराधियों की अब खैर नहीं Bihar Police Modernization: आधुनिक हथियारों से लैस होगी बिहार पुलिस, केंद्र सरकार ने जारी किए इतने करोड़; अपराधियों की अब खैर नहीं बिहार में बकरी के लिए चली गोली, युवक की मौत, सौतेले भाई ने दिया घटना को अंजाम हम नहीं सुधरेंगे, राहुल-तेजस्वी ने खाई कसम, एक बार फिर प्रधानमंत्री और उनके माता जी का किया अपमान: नित्यानंद
17-Jul-2021 07:05 AM
By
PATNA : बिहार बोर्ड की तरफ से आयोजित इंटर की परीक्षा का आंसर शीट बदले जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने निगरानी जांच का आदेश दिया है। बोर्ड की परीक्षा में मूल आंसर शीट यानी उत्तर पुस्तिका के पहले और अंतिम पन्ने के बीच लिखा हुआ पुराना आंसर शीट स्टेपल करने के मामले में हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यह मामूली कदाचार का मामला नहीं बल्कि एक बड़े रैकेट की आशंका को दिखाता है। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की निगरानी जांच का आदेश दिया है।
दरअसल यह पूरा मामला बीते साल इंटर की परीक्षा से जुड़ा हुआ है। इंटर की परीक्षा देने वाले मो इरफान के आंसर शीट मूल्यांकन के दौरान गड़बड़ी पाई गई थी
दरभंगा स्थित लोहिया चरण सिंह कॉलेज जो इंटर परीक्षा केंद्र था। वहां एग्जाम देने वाले इरफान के आंसर शीट में लिखा हुआ पुराना आंसर स्टेपल किया गया था। गड़बड़ी सामने आने के बाद बोर्ड ने इरफान के रिजल्ट को ना केवल रद्द कर दिया था बल्कि परीक्षा देने पर भी रोक लगा दी थी।
बोर्ड के फैसले के बाद मो. इरफान की तरफ से पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ में निगरानी ब्यूरो के एडीजी से पूरे प्रकरण की प्रारंभिक जांच कराने और इस रैकेट में जो भी कर्मी और अधिकारी जिम्मेदार पाए जाएं उन सभी का नाम सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के सामने देने को कहा है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 3 अगस्त तक निगरानी की तरफ से की गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट कोर्ट को मुहैया कराई जाए।