ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Crime News: पत्नी से अनबन के बाद युवक की हत्या, बदमाशों ने गोलियों से भूना Durga Puja 2025: पटना में इस साल इतनी पूजा समितियों को मिलेगा दुर्गापूजा का लाइसेंस, सुरक्षा मानकों पर होगी सख्ती Durga Puja 2025: पटना में इस साल इतनी पूजा समितियों को मिलेगा दुर्गापूजा का लाइसेंस, सुरक्षा मानकों पर होगी सख्ती Bihar News: बिहार में इस राज्य से जमकर हो रही AK-47 की तस्करी, इन जिलों में सबसे ज्यादा डिमांड Patna News: पटना में सड़क हादसे में बीजेपी नेता की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम Patna News: पटना में सड़क हादसे में बीजेपी नेता की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम BrahMos: चीन के दुश्मन को ब्रह्मोस की अंतिम खेप देगा भारत, वियतनाम के साथ भी ₹6000 करोड़ का सौदा अंतिम चरण में Bank Recruitment 2025: बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का मौका, बिना एग्जाम दिए ही कर सकते है जॉब; मिलेगी लाखों की सैलरी बिहार में दर्दनाक हादसा: स्कूल से बिना सूचना निकले तीन छात्र नहर में डूबे, तीनों की मौत बिहार में दर्दनाक हादसा: स्कूल से बिना सूचना निकले तीन छात्र नहर में डूबे, तीनों की मौत

बिहार : बैंक खातों से साइबर ठगी, हाईकोर्ट ने कहा.. पीएनबी लौटाए पैसा

बिहार : बैंक खातों से साइबर ठगी, हाईकोर्ट ने कहा.. पीएनबी लौटाए पैसा

22-Jan-2022 08:40 AM

By

MUZAFFARPUR : साइबर अपराध‍ियों द्वारा बैंक खातों से करीब पांच करोड़ रुपये उड़ा लेने के मामले में हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. मुजफ्फपुर के पीएनबी के खाताधारकों के खाते से साइबर अपराधियों ने रुपये की निकासी बैंक एप में गड़बड़ी के कारण कर ली है. इस बात की जानकरी मुजफ्फपुर के SSP ने पटना हाई कोर्ट को दी.


SSP ने बताया कि मुजफ्फरपुर के PNB से लगभग पांच करोड़ रुपये की फर्जी तरीके से निकाल ली गई है. रुपये निकलने की जानकरी खातेदारों को नहीं थी. खातेदारों ने अपने खाते से रुपये की निकासी नहीं करने के बावजूद उनके खाता से पैसा की निकासी होती गई और बैंक ने कुछ नहीं किया. इस मामले पर पटना हाईकोर्ट के जज संदीप कुमार ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि बगैर बैंककर्मी की मिलीभगत के यह संभव है ही नहीं. 


SSP ने कोर्ट को बताया कि बैंक का कहना है कि इसमें बैंक की कोई गलती नहीं है. खाताधारी ने अपने अकाउंट से पैसा निकाले होंगे. वहीं एसएसपी ने कहा कि बैंक के एप में गड़बड़ी के कारण खाताधारी के खाता से पैसा की निकासी की गई है. इसपर कोर्ट ने कहा कि बैंक के एप में गड़बड़ी का नतीजा खाताधारी क्यों भरपाई करे. कोर्ट का कहना था कि बैंक में रखे पैसे का इस्तेमाल बैंक अपनी इच्छा के अनुसार करता है. कोर्ट ने पीएनबी को सभी खाताधारकों को तुरंत पैसा वापस करने का निर्देश दिया.  


वही कोर्ट ने पैसा लौटाने के बारे में की गई कार्रवाई से कोर्ट को अवगत कराने का निर्देश भी दिया. दूसरी तरफ RBI ने कोर्ट को बताया कि बैंकों से लगभग दस हजार करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा किया गया है. इस पर कोर्ट ने कहा कि यह सब बैंक कर्मियों की मिलीभगत के बिना मुमकिन नहीं है. खाताधारियों का मोबाइल नंबर और केवाईसी कैसे लीक हो जाता है. इसपर संबध पर कार्रवाई की जानी चाहिए. बगैर मोबाइल नंबर और KYC लीक हुए बिना यह सब संभव नहीं है. कोर्ट का कहना था कि बैंक से पैसों की निकासी और करने का सूचना मोबाइल नंबर पर भेजने का प्रावधान है लेकिन कई बार पैसा निकासी करने की सूचना खाताधारी के मोबाइल पर नहीं भेजी जाती है. बैंक अपने ग्राहकों से इस सेवा के लिए पैसा लेती है.