Pawan Kalyan: पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले नेताओं पर भड़के पवन कल्याण, कहा “उस देश से इतना ही प्यार है तो यहां क्यों हो?” Bihar News: सड़क दुर्घटना के पीड़ित परिवारों को बिहार सरकार ने दी मदद, आश्रितों को मिले 100 करोड़ Bihar News: सड़क दुर्घटना के पीड़ित परिवारों को बिहार सरकार ने दी मदद, आश्रितों को मिले 100 करोड़ ऋतुराज सिन्हा ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा..जब देश को उनकी जरूरत होती है, तब सशरीर वो गायब हो जाते हैं परशुराम जयंती पर छातापुर में भव्य ब्राह्मण सम्मेलन कल, VIP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा ने कार्यक्रम में आने का दिया निमंत्रण Bihar Land News: एक क्लिक पर मिलेगी भू-अर्जन से जुड़ी हर जानकारी, मंत्री ने लॉन्च किया MIS पोर्टल Bihar Land News: एक क्लिक पर मिलेगी भू-अर्जन से जुड़ी हर जानकारी, मंत्री ने लॉन्च किया MIS पोर्टल Pahalgam Terror Attack: भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करेगा तुर्की, भिखारियों की आखिरी उम्मीद भी टूटी Bihar Crime News: किडनैप किराना कारोबारी को पुलिस ने किया बरामद, बदमाशों ने मांगी थी 50 लाख की फिरौती कई वर्षों से फरार 20 हजार का इनामी कुख्यात अपराधी शिवनाथ पासवान गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
16-Apr-2024 07:57 PM
By HARERAM DAS
BEGUSARAI : बेगूसराय कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी मयंक कुमार पांडेय ने आज बछड़ा चोरी के एक मामले की सुनवाई की। बरौनी थानाक्षेत्र के सिमरिया निवासी आरोपी केदारनाथ भास्कर को साक्ष्य के अभाव में निर्दोष साबित करते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। आरोपित पर आरोप था कि उसने 27 मार्च, 1992 को सूचक संजय कुमार पांडेय का बछड़ा चोरी कर लिया था। आज 32 साल बाद अदालत द्वारा केदारनाथ भास्कर को निर्दोष बताते हुए बछड़ा चोरी के आरोप से मुक्त कर दिया है। बता दें कि वर्ष 1992 से केदारनाथ कभी जेल तो कभी अदालत की परिक्रमा कर रहे थे।
बछड़ा चोरी के इस मामले में बीते 32 साल तक आरोपी को कई बार जेल भी जाना पड़ा। लेकिन इन 32 वर्षों में अभियोजन पक्ष की ओर से एक भी गवाह की गवाही नहीं कराई गई। कोर्ट ने अपने जजमेंट में अभियोजन पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पिछले 32 साल से कोर्ट का बहुमूल्य समय बर्बाद करने पर सख्त टिप्पणी भी की। आमलोगों को समय पर न्याय मिले और कोर्ट का समय बर्बाद न हो, इसके लिए कोर्ट ने जजमेंट की कॉपी बेगूसराय के डीएम, एसपी और बिहार के डीजीपी समेत राज्य सरकार के अभियोजन विभाग को भी भेज दी है।
बता दें कि जिला न्यायालय में बहुत सारे पुराने मामले जो पिछले 30 से 40 साल से भी अधिक समय से कोर्ट में लंबित हैं और उन मुकदमो के मूल रिकॉर्ड में न तो एफआईआर सही है और न ही चार्जशीट ही सही है। बहुत सारे मामलों में तो केस डायरी तक उपलब्ध नहीं है। जिससे केस दशकों तक लंबित रह जाता है। कोर्ट ने केस डायरी, एफआईआर, चार्जशीट या केस डायरी की दूसरी काॅपी के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय को लगातार पत्र लिखा जाता है। लेकिन वहां से न तो कोई जवाब आता है और न ही दस्तावेज ही उपलब्ध कराए जाते हैं। जिस कारण मामले दशकों तक लंबित रह जाते हैं। इस लापरवाही का ही नतीजा है यह बछड़ा चोरी के मामले के आरोपी को आज 32 साल के बाद कोर्ट से रिहा किया गया है।