बेतिया में गंडक नदी की तेज धार में बहा चचरी पुल, कई गांवों का संपर्क टूटा हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राजद और कांग्रेस पर बोला हमला, कहा..आरक्षण विरोधी रहा है दोनों पार्टियों का चरित्र Bihar Ias Officers: बिहार के 12 IAS अफसरों को मिली एक और नई जिम्मेदारी, पूरी लिस्ट देखें.... Bihar News: बिहार के 544 CO पर हुआ एक्शन, फिर भी अंचल अधिकारियों पर नहीं पड़ रहा प्रभाव, मंत्री ने की हाईलेवल मीटिंग बेगूसराय में नदी में डूबने से 4 की मौत, खगड़िया में एक बच्ची की गई जान Bihar News: इन जिलों में अगले 2 दिन भीषण बारिश, IMD ने पहले कर दिया सावधान Bihar News: बिहार की इन 8 महिला समेत 13 अफसरों की लगी ड्यूटी, 19-20 तारीख को करेंगे यह काम पटना फतुहा में टाटा कमर्शियल गाड़ियों के सबसे बड़े शोरूम ‘बुद्धा शक्ति’ का उद्घाटन, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया शुभारंभ FASTag Yogna: कार, जीप, वैन मालिकों के लिए बड़ी खबर....3000 रू का पास बनाएं और देशभर में करें यात्रा अब घरों में इन्वर्टर लगाने की नहीं पड़ेगी जरूरत: बिहार के 15 शहरों में लगने जा रही हाई-कैपेसिटी बैटरी इन्वर्टर, पावर कट होते ही 4 घंटे मिलेगी बिजली
04-Mar-2024 07:22 AM
By First Bihar
DELHI : पूर्व सांसद आनंद मोहन को दी गई सजा में छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। गोपालगंज जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी जी. कृष्णैया की हत्या मामले में आनंद मोहन उम्र कैद की सजा काट रहे थे।
दरअसल,गोपालगंज जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी जी. कृष्णैया की हत्या मामले में आनंद मोहन उम्र कैद की सजा काट रहे थे। पिछले साल बिहार के सहरसा जेल से रिहा किया गया था। इससे पहले राज्य सरकार ने बिहार जेल नियमावली में संशोधन कर ड्यूटी पर मौजूद लोक सेवक की हत्या में संलिप्तता वालों की समय पूर्व रिहाई पर लगी पाबंदी हटा दी थी।
जिसके बाद पूर्व सांसद आनंद मोहन को दी गई सजा में छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जी. कृष्णैया की पत्नी ने याचिका दायर की थी और अब आज इसी याचिका पर सुनवाई होनी है।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी. विश्वनाथन की पीठ दिवंगत अधिकारी की पत्नी उमा कृष्णैया की याचिका पर सुनवाई करेगी।
आपको बताते चलें कि, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने छह फरवरी को आनंद मोहन की सजा माफी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व सांसद को अपना पासपोर्ट जमा करने और हर पखवाड़े स्थानीय पुलिस थाने में हाजिरी देने को कहा था।