ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Crime News: गया में युवक की पीट-पीटकर हत्या, परिजनों का पुलिस के खिलाफ हंगामा Bihar News: इंडो-नेपाल बॉर्डर पर मानव तस्करी की कोशिश नाकाम, एक युवक गिरफ्तार Bihar News: बिहार को मिलेगा नया एयर कनेक्शन, इस एयरपोर्ट से उड़ानें होंगी जल्द शुरू Bihar News: पुलिस टीम पर हमले में 3 जवान घायल, अपराधियों की तलाश में छापेमारी जारी Bihar News: बिहार में गर्मी से बचाव का अनोखा ठिकाना, मिलेगा गोवा जैसा मजा; जानिए... Iran Israel War: खामनेई ने किया जंग का ऐलान, फतह मिसाइल से इजरायल पर हमला; तेल अवीव और तेहरान में भारी तबाही Bihar News: DGP का सख्त आदेश, गवाही से गैरहाजिर पुलिस अधिकारियों के वेतन में होगी कटौती Bihar News: BJP के पूर्व विधायक के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी, अश्विनी चौबे पर भी मुकदमा दर्ज Bihar News: गंडक नदी में घड़ियालों की बेतहाशा बढ़ोतरी, 10 साल में 1000 के पार पहुंची संख्या Bihar News: सब्जी मंडी में युवक को दबंगई पड़ी भारी, एसएसबी जवान और पुलिस अधिकारी से हाथापाई के बाद गिरफ्तार

जिसे 16 लाख के चेक बाउंस मामले में किया गया गिरफ्तार, उसे 16 मिनट में मिला बेल

जिसे 16 लाख के चेक बाउंस मामले में किया गया गिरफ्तार, उसे 16 मिनट में मिला बेल

27-Dec-2023 09:02 PM

By MANOJ KUMAR

MUZAFFARPUR: मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी सौरभ कुमार को गिरफ्तार किया था, उसे पुलिस ने अपनी पूरी प्रक्रिया के बाद कोर्ट के समक्ष पेश किया। सौरभ की ओर से मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा ने कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा। 


अधिवक्ता ने बताया कि इसी मामले का एक और केस मामले के परिवादी की ओर से न्यायालय में किया गया था, जिसमें अभियुक्त न्यायालय से ज़मानत पर मुक्त है और मामले का विचारण न्यायालय में चल रहा है। उसी मामले से सम्बंधित एक मुकदमा ब्रह्मपुरा थाने में मामले के परिवादी की ओर से अभियुक्त पर किया गया था, जिसमें पुलिस के द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। 


विदित हो कि अभियुक्त सौरभ कुमार के द्वारा भी परिवादी रवीन्द्र ठाकुर के ऊपर एक मुकदमा न्यायालय में किया गया है, जो लंबित है। अधिवक्ता एस. के. झा ने कोर्ट के समक्ष सारे तथ्यों को रखा और एक ही मामले का दो अलग - अलग मुकदमा दर्ज हो जाने पर आपत्ति भी जताई। 


इन सारी बातों को सुनने के बाद कोर्ट ने ब्रह्मपुरा पुलिस और कांड के अनुसंधानकर्ता को फटकार लगाई और कोर्ट ने पुलिस को सख्त हिदायत दी कि किसी भी मामले की पूरी जाँच-पड़ताल करके ही किसी को गिरफ्तार करें। मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा ने कहा कि न्यायालय सर्वोपरि है, यहाँ पर सबकी बात सुनी जाती है और न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है। गिरफ्तार अभियुक्त को कोर्ट के द्वारा अविलम्ब पी. आर. बॉन्ड पर रिहा किया गया।