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21-Jul-2022 02:13 PM
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PATNA: मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के सरकारी आवास से इंसास राइफल, मैगजीन और बुलेट प्रुफ जैकेट बरामद होने के मामले में उन्हे 10 साल की सजा आज सुनाई गयी है। अनंत सिंह से जब मीडिया ने बात की तब उन्होंने कहा कि अब वे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अनंत सिंह ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा। आज ना तो कल उन्हें न्याय जरूर मिलेगा।
वही अनंत सिंह ने जज की नियुक्ति पर ही सवाल खड़े कर दिये कहा कि सरकार ने लाए हुए जज हैं। 19 महीना से हैं कोई बदली भी नहीं करता है। यह जज नहीं थे सरकार का पिट्ठी थे। हमकों न्यायालय पर भरोसा है सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अनंत सिंह ने कहा कि पुलिस सरकार का नौकर होता है सरकार से हमारा लड़ाई है। सरकार जो आदेश देगा वो पुलिस करेगा। हमकों जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। हम 20 साल से घर नहीं गये हैं पटना में ही रहते थे इसके बावजूद मुझे फंसा दिया गया।
गौरतलब है कि इससे पहले कोर्ट ने उनके लदमा स्थित आवास से AK 47 और हैंड ग्रेनेट मिलने के मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट द्वारा 10 साल की सजा सुनाए जाने के बाद बिहार विधानसभा ने उनकी विधायकी रद्द कर दी थी।पिछली सुनवाई में पटना की एमपीएमएलए कोर्ट ने इस मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह को दोषी करार देते हुए फैसले को सुरक्षित रखा था, जिसे कोर्ट ने गुरुवार को सुनाया। दरअसल, साल 2015 में हत्या के एक मामले में पुलिस ने अनंत सिंह के सरकारी आवास पर छापेमारी की थी।
छापेमारी के दौरान उनके सरकारी आवास से 6 मैग्जीन, इंसास राइफल और एक बुलेट प्रूफ जैकेट पुलिस ने बरामद किया था।बता दें कि साल 2015 में बाढ़ में युवक विनय उर्फ पुटुस यादव के हत्या मामले में बुधवार को पटना पुलिस ने सर्च वारंट लेकर एटीएस और डॉग स्क्वायड के साथ जदयू के तत्कालीन विधायक अनंत कुमार सिंह के सरकारी आवास को घंटों खंगाला था। तलाशी के दौरान विधायक के आवास से इंसास राइफल की छह खाली मैगजीन, बुलेटप्रूफ जैकेट और संदिग्ध कपड़े बरामद हुए थे।
इसी मामले में पटना की एमपीएमएलए कोर्ट ने अनंत सिंह को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। अब इस मामले में भी कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई है।इससे पहले साल 2019 में पूर्व विधायक अनंत सिंह के लदमा स्थित आवास से एके-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड और कारतूस बरामद होने के मामले में कोर्ट ने लंबी सुनवाई पूरी करने को बाद अनंत सिंह को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी। आपराधिक मामले में कोर्ट से 10 साल की सजा होने के बाद बिहार विधानसभा ने उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया था, जिससे उनकी माननीय की कुर्सी चली गई थी।