Life Style: बच्चों और किशोरों की नींद सुधारने के लिए अपनाएं ये आसान उपाय, जानिए... Bihar Crime News: कलयुगी पत्नी ने मायके बुलाकर पति को दिया दूध में जहर, मौत Bihar News: ट्रायल के बाद भी क्यों शुरू नहीं हुई डबल डेकर ओपन बस सेवा? विभाग ने ही लगा दिया पेंच? Bihar Crime News: किसान की गोली मारकर हत्या, अपराधियों ने चेहरे पर की ताबड़तोड़ फायरिंग Patna Encounter: कुख्यात अपराधी अंगेश कुमार एनकाउंटर में घायल, पुलिस पर की थी फायरिंग Bihar News: बिहार में अपराधियों की उलटी गिनती शुरू, भूमाफिया और ड्रग तस्करों के साथ 40 की संपत्ति होगी जब्त Bihar News: अवैध वसूली के आरोप में दो पुलिस पदाधिकारी निलंबित, चार कर्मी ड्यूटी से वंचित Muzaffarpur Encounter: पुलिस की पिस्टल छीन भाग रहा था कुख्यात, अब जीवन भर चलने में होगी दिक्कत Shravani Mela 2025: सुल्तानगंज पहुंचना इस श्रावणी मेले में होगा और आसान, रेलवे का बड़ा फैसला Bihar Monsoon: मॉनसून को लेकर करना पड़ेगा और इंतजार? मौसम विभाग ने गर्मी के बीच बढ़ा दी टेंशन
23-Jan-2025 07:37 AM
By KHUSHBOO GUPTA
Ramgopal Verma Case: मुंबई की एक अदालत ने बॉलीवुड फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा को चेक बाउंसिंग के मामले में तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है। यह फैसला उनके नए प्रोजेक्ट "सिंडिकेट" की घोषणा से एक दिन पहले आया है। अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। पिछले सात सालों से इस मामले की सुनवाई चल रही थी। रामगोपाल वर्मा फैसला सुनने के लिए अदालत में पेश नहीं हुए थे।
मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि "फैसले के दिन आरोपी गैरहाजिर रहा, उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया जाए और संबंधित पुलिस स्टेशन के माध्यम से गिरफ्तारी की जाए।" आपको बता दें कि राम गोपाल वर्मा को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत सजा सुनाई गई है। राम गोपाल वर्मा को शिकायतकर्ता को तीन महीने के भीतर 372,219 रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया है। मुआवजा न चुकाने की स्थिति में उन्हें तीन महीने की साधारण जेल और भुगतनी होगी।
यह मामला 2018 में श्री नामक कंपनी द्वारा महेशचंद्र मिश्रा के माध्यम से शुरू किया गया था। मामला वर्मा की फर्म "कंपनी" से संबंधित है। वर्मा, जिन्होंने "सत्या", "रंगीला", "कंपनी", "सरकार" जैसी सफल फिल्में बनाई हैं।