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तारा शाहदेव मामले में सजा का एलान: रकीबुल को आजीवन कारावास की सजा, अन्य दोषियों को भी इतने साल की जेल

RANCHI: झारखंड के चर्चित तारा शाहदेव प्रताड़ना केस में कोर्ट ने सजा का एलान कर दिया है। सीबीआई कोर्ट ने नेशनल शूटर रह चुकी तारा शाहदेव प्रताड़ना मामले में मुख्य आरोपी रंजीत सिंह को

तारा शाहदेव मामले में सजा का एलान: रकीबुल को आजीवन कारावास की सजा, अन्य दोषियों को भी इतने साल की जेल
Mukesh Srivastava
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RANCHI: झारखंड के चर्चित तारा शाहदेव प्रताड़ना केस में कोर्ट ने सजा का एलान कर दिया है। सीबीआई कोर्ट ने नेशनल शूटर रह चुकी तारा शाहदेव प्रताड़ना मामले में मुख्य आरोपी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन को उम्रकैद का सजा सुनाई है जबकि उसकी मां कौशल रानी को 10 साल और हाइकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (निगरानी) मुस्ताक अहमद को 15 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने इन दोनों दोषियों के ऊपर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।


दरअसल, नेशनल शूटर रह चुकी तारा शाहदेव की शादी साल 2014 के सात जुलाई को रंजीत सिंह कोहली फर्फ रकीबुल के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली अपनी पत्नी तारा शाहदेव के साथ मारपीट करता था। रकीबुल ने अपना धर्म छिपाकर तारा शाहदेव से शादी रचाई थी। धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ित करने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। बाद में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने साल 2015 में इस केस को टेकओवर किया था। 


सीबीआई ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ साल 2018 में कोर्ट में चार्जशीट दायर की गयी थी। मामले में कोर्ट ने तीनों को साजिशन जबरन धर्म परिवर्तन करने, धोखे में रखकर शादी करने, मारपीट, कुत्ता से कटवाने और गाली-गलौज करने का दोषी पाया। बीते 30 सितंबर को अपना फैसला सुनाते हुए अदालत ने मुख्य आरोपी रणजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन, उसकी मां कौशल रानी, हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (निगरानी) मुस्ताक अहमद को दोषी करार दिया और अब सजा का एलान कर दिया है।

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Mukesh Srivastava

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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