ब्रेकिंग
नालंदा की घटना पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जताया दुख, पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया भरोसाबिहार में पुलिस-अपराधी मुठभेड़: दो रिटायर्ड आर्मी जवान समेत पांच बदमाश गिरफ्तार, दो राइफल और लग्जरी वाहन जब्तबिहार में बड़ा हादसा: नालंदा में शीतला अष्टमी मंदिर में भगदड़, 8 श्रद्धालुओं की मौत, कई लोग घायलबिहार में अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई: मुखिया समेत 15 लोग गिरफ्तार, उत्पाद विभाग का सख्त अभियानदेशभर में 1 अप्रैल से लागू होंगे नए श्रम कानून, सैलरी, ओवरटाइम और सामाजिक सुरक्षा में बड़े बदलाव; क्या होगा असर?नालंदा की घटना पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जताया दुख, पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया भरोसाबिहार में पुलिस-अपराधी मुठभेड़: दो रिटायर्ड आर्मी जवान समेत पांच बदमाश गिरफ्तार, दो राइफल और लग्जरी वाहन जब्तबिहार में बड़ा हादसा: नालंदा में शीतला अष्टमी मंदिर में भगदड़, 8 श्रद्धालुओं की मौत, कई लोग घायलबिहार में अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई: मुखिया समेत 15 लोग गिरफ्तार, उत्पाद विभाग का सख्त अभियानदेशभर में 1 अप्रैल से लागू होंगे नए श्रम कानून, सैलरी, ओवरटाइम और सामाजिक सुरक्षा में बड़े बदलाव; क्या होगा असर?

पूर्व CM मधुकोड़ा को आय से अधिक संपत्ति मामले में होगी नोटिस, हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

RANCHI: झारखंड हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में प्रदेश के पूर्व CM मधुकोड़ा और प्रमोद कुमार उर्फ विनोद कुमार को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है. मामले की जांच कर रही CBI

पूर्व CM मधुकोड़ा को आय से अधिक संपत्ति मामले में होगी नोटिस, हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
Aprajita  ShilaAprajita Shila|
|AMP
विज्ञापन — Rectangle

RANCHI: झारखंड हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में प्रदेश के पूर्व CM मधुकोड़ा और प्रमोद कुमार उर्फ विनोद कुमार को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है. मामले की जांच कर रही CBI ने आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी मधुकोड़ा, प्रमोद कुमार और संजय कुमार चौधरी के केस का अलग-अलग ट्रायल करने की मंजूरी मांगी थी जिसे निचली कोर्ट ने नामंजूर कर दिया. जिसके बाद सीबीआई ने निचली कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी,  जिसपर आज यानी शुक्रवार को सुनवाई हुई. 


बता दें आज शुक्रवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट के न्यायाधीश गौतम कुमार की पीठ ने मधुकोड़ा और प्रमोद कुमार उर्फ विनोद कुमार को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. अब इस मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को होगी. 


मालूम हो कि आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच कर रही CBI  ने निचली अदालत में दाखिल याचिका में कहा था कि तीनों आरोपियों के खिलाफ जांच का दायरा अलग-अलग है, इसलिए उनका अलग-अलग ट्रायल किया जाना चाहिए. लेकिन CBI की इस मांग को निचली अदालत ने नामंजूर कर दिया जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. 



टैग्स
इस खबर के बारे में
Aprajita  Shila

रिपोर्टर / लेखक

Aprajita Shila

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

विज्ञापन

संबंधित खबरें