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पूजा सिंघल को कोर्ट से मिली राहत, निलंबित आईएएस को अंतरिम जमानत

RANCHI : मनी लांड्रिंग के आरोप झेल रही निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में पूजा सिंघल को अंतरिम जमानत दे दी है। 25 मई से ही पूजा

पूजा सिंघल को कोर्ट से मिली राहत, निलंबित आईएएस को अंतरिम जमानत
Mukesh Srivastava
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RANCHI : मनी लांड्रिंग के आरोप झेल रही निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में पूजा सिंघल को अंतरिम जमानत दे दी है। 25 मई से ही पूजा सिंघल जेल में बंद हैं और उनकी कई जमानत याचिकाएं अलग-अलग स्तर से रिजेक्ट की जा चुकी थी लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत शर्तों के साथ दी है।


झारखंड में मनरेगा घोटाला और साथ ही साथ मनी लांड्रिंग के आरोप में जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बेटी की बीमारी का हवाला देते हुए जमानत याचिका दायर की थी और कोर्ट ने उनकी याचिका को फिलहाल मंजूरी दे दी है। पूजा सिंघल झारखंड के अंदर 18 करोड़ के मनरेगा घोटाले में आरोपी हैं और मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई तरह के आरोप उनके ऊपर हैं। पूजा सिंघल को प्रवर्तन निदेशालय ने बीते साल 11 मई को गिरफ्तार किया था।


आपको बता दें कि पूजा सिंघल को ईडी ने पूछताछ के लिए 10 मई को बुलाया था। 11 मई को लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 25 मई से पूजा सिंघल रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद हैं। इस बीच पूजा सिंघल को इलाज के लिए रिम्स में भी भर्ती कराया गया था। बीते 2 दिसंबर को ईडी ने एक और बड़ा एक्शन लेते हुए पूजा सिंघल की 82 करोड़ से ज्यादा की चल अचल संपत्ति जप्त कर ली थी। ईडी ने पूजा सिंघल से जुड़े बहुचर्चित पल्स हॉस्पिटल और पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर समेत दो बड़े भूखंडों को भी जब्त कर लिया था।

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Mukesh Srivastava

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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