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मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मिली फांसी की सजा, पॉक्सो एक्ट के तहत हुई कार्रवाई

SAMASTIPUR : मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसके हत्या के मामले में बिहार के अंदर एक आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है. समस्तीपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शन

मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मिली फांसी की सजा, पॉक्सो एक्ट के तहत हुई कार्रवाई
Manish Kumar
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SAMASTIPUR : मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसके हत्या के मामले में बिहार के अंदर एक आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है. समस्तीपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत फांसी की सजा सुनाई. उसने 3 साल की एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या कर दी थी.

दुष्कर्म और हत्या का दोषी राम लाल महतो दलसिंहसराय के एक गांव का रहने वाला है और फिलहाल समस्तीपुर मंडल कारा में बंद है. इस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट ने शनिवार को सजा सुनाई है. 

दरअसल 2 जून 2018 को बकरी चराने गई 3 साल की एक बच्ची के साथ रामलाल ने दुष्कर्म किया था और उसकी हत्या कर शव को फेंक दिया था. बच्ची की मां ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. बच्ची के पिता दिल्ली में मजदूरी करते थे. बच्ची अपनी मां के साथ ननिहाल गई थी और वही उसके साथ यह घटना हुई. कई प्रत्यक्षदर्शियों ने रामलाल को बच्ची को ले जाते देखा था. अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 8 गवाहों का बयान कोर्ट में दर्ज कराया गया. सभी ने इस घटना की पुष्टि की थी कोर्ट ने तमाम गवाहों और सबूतों को देखने के बाद आखिरकार दोषी को फांसी की सजा सुना दी है. 

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Manish Kumar

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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