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US Visa Rules 2025: अमेरिका ने वीज़ा नियमों में किया सख्त बदलाव, अगर ये बीमारियां हैं तो US में नहीं मिलेगी एंट्री

US Visa Rules 2025: अमेरिका ने वीज़ा नियमों में बदलाव किया है। नए दिशा-निर्देशों के तहत मोटापा, डायबिटीज और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं वाले आवेदकों को वीज़ा देने से मना किया जा सकता है।

US Visa Rules 2025
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Mukesh Srivastava
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US Visa Rules 2025: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासन ने अमेरिका के इमिग्रेशन नियमों को और अधिक कड़ा कर दिया है। ट्रम्प प्रशासन द्वारा गुरुवार को जारी किए गए सरकारी निर्देश के अनुसार, अमेरिका में रहने के लिए वीज़ा आवेदन करने वाले विदेशी नागरिकों को अगर मोटापा, डायबिटीज या अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं, तो उन्हें वीज़ा देने से मना किया जा सकता है।


विदेश मंत्रालय द्वारा सभी अमेरिकी दूतावासों और कॉन्सुलेट्स को भेजे गए दिशा-निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि बीमार लोगों को अमेरिका में प्रवेश दिया गया तो वे सार्वजनिक बोझ बन सकते हैं और अमेरिकी संसाधनों का दुरुपयोग कर सकते हैं।


वाशिंगटन स्थित KFF हेल्थ न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, ये दिशा-निर्देश दूतावासों को केबल के माध्यम से भेजे गए। इसमें कहा गया है कि वीज़ा अधिकारी आवेदक के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करें और गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों वाले आवेदकों को अस्वीकार किया जा सकता है।


रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्षों से वीज़ा आवेदन प्रक्रिया में स्वास्थ्य का आकलन किया जाता रहा है, जिसमें टीबी या अन्य संक्रामक रोगों की जांच, टीकाकरण और मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी शामिल है। लेकिन नए दिशा-निर्देश इनकी सीमा बढ़ा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि नए दिशा-निर्देश वीज़ा अधिकारियों को अधिकार देते हैं कि वे आवेदक की स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर आवेदन को स्वीकार या खारिज कर सकते हैं।


केबल में वीज़ा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कुछ चिकित्सा स्थितियों पर विशेष ध्यान दें, जिनमें मोटापा, हृदय रोग, श्वसन रोग, कैंसर, मधुमेह, चयापचय संबंधी रोग, तंत्रिका संबंधी रोग, मानसिक रोग शामिल हैं। केबल में कहा गया है कि ऐसे बीमार लोगों को वीज़ा देने पर उनकी देखभाल पर लाखों डॉलर खर्च हो सकते हैं।


वीज़ा अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे यह जांचें कि क्या बीमार आवेदक अपना इलाज खर्च स्वयं वहन कर सकता है या नहीं। हालांकि, कैथोलिक लीगल इमिग्रेशन नेटवर्क के वरिष्ठ वकील चार्ल्स व्हीलर का कहना है कि ये दिशानिर्देश सभी वीज़ा के लिए जारी हैं, लेकिन इनका वास्तविक उपयोग संभावित स्थायी निवास के मामलों में ही होगा।

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Mukesh Srivastava

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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