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Big Breaking: उमेश अपरहण केस में अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा, भाई अशरफ समेत 7 लोग बरी

DESK: लगभग 17 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद दिवंगत उमेश पाल के अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद, प्रयागराज कोर्ट ने कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा की सजा सुनाई है

Big  Breaking: उमेश अपरहण केस में अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा, भाई अशरफ समेत 7 लोग बरी
Aprajita  ShilaAprajita Shila|
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DESK: लगभग 17 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद दिवंगत उमेश पाल के अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद, प्रयागराज कोर्ट ने कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अपहरण के इस मामले में अतीक के अलावा हनीफ, दिनेश पासी को भी दोषी पाया है. जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया गया.  


बता दे उमेश पाल 2005 में हुए राजूपाल हत्याकांड में मुख्य गवाह था. कोर्ट का यह फैसला इसलिए काफी अहम रहा, क्योंकि उमेश की 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई.  इस मामले में भी अतीक, उसका भाई अशरफ, बेटा असद समेत 9 लोग आरोपी हैं. इससे पहले सोमवार को अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया. उसके भाई अशरफ को बरेली से प्रयागराज लाया गया. इसके साथ एक अन्य आरोपी फरहान को भी यहीं लाया गया था.


आपको बता दें ये पूरा मामला क्या है? अतीक अहमद पर आरोप है कि 2006 में बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल का उसने अपहरण करवाया था. इस मामले में आज यानी 28 मार्च को अतीक को प्रयागराज की एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा. इस मामले में कोर्ट ने आज अतीक और इस कारोबार से जुड़े लोगों को सजा सुना सकती है.


मालूम हो कि बीते महीने इस मामले में गवाह रहे उमेश पाल को अतीक के बेटे असद और उसके अन्य साथियों ने बम से हमला करके मार दिया था. जिसके बाद से पुलिस असद और उसके साथियों की तलाश कर रही है. 

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Aprajita Shila

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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