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New Railway Rule: रेलवे में लागू होगी हवाई यात्रा जैसी लगेज पॉलिसी, अधिक सामान पर होगी सख्त कार्रवाई

New Railway Rule: रेल यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे एक नई लगेज नीति लागू करने जा रहा है, जिसमें अब यात्रियों को अपने सामान को लेकर भी अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। यह नई व्यवस्था हवाई यात्रा की तर्ज पर तैयार की गई है।

New Railway Rule: रेलवे में लागू होगी हवाई यात्रा जैसी लगेज पॉलिसी, अधिक सामान पर होगी सख्त कार्रवाई
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PRIYA DWIVEDI
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New Railway Rule: रेल यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे एक नई लगेज नीति लागू करने जा रहा है, जिसमें अब यात्रियों को अपने सामान को लेकर भी अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। यह नई व्यवस्था हवाई यात्रा की तर्ज पर तैयार की गई है, जिसमें यात्रियों के सामान की जांच और वजन मापने की व्यवस्था की जा रही है। रेलवे का यह नियम चालू वित्तीय वर्ष में लागू किया जाएगा, जिससे ट्रेनों में भारी-भरकम लगेज की समस्या को नियंत्रित किया जा सके।


रेलवे ने निर्णय लिया है कि प्रमुख स्टेशनों जैसे प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, मीरजापुर, अलीगढ़ और टूंडला पर प्रवेश और निकास द्वारों पर इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीनें लगाई जाएंगी। इन मशीनों के माध्यम से हर यात्री के बैग और बक्सों का वजन चेक किया जाएगा। यदि कोई यात्री तय सीमा से अधिक सामान लेकर यात्रा करता है और उसने पूर्व में लगेज बुकिंग नहीं करवाई है, तो उसे अतिरिक्त शुल्क या छह गुना तक जुर्माना देना पड़ सकता है।


रेलवे ने श्रेणीवार यात्रियों के लिए सामान की सीमा भी तय कर दी है। एसी फर्स्ट क्लास में 70 किलोग्राम, एसी टू (2AC) में 50 किलोग्राम, एसी थ्री और स्लीपर क्लास में 40 किलोग्राम, और जनरल कोच में केवल 35 किलोग्राम तक ही सामान ले जाने की अनुमति होगी। यह सीमा यात्रियों की बोगी में स्थान की उपलब्धता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तय की गई है।


रेलवे के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर (सीनियर डीसीएम) हिमांशु शुक्ला ने बताया कि यह कदम न सिर्फ ट्रेनों में भीड़ और अव्यवस्था को कम करेगा, बल्कि यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और रेलवे के संचालन को सुचारू बनाने में भी मदद करेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था सिर्फ वजन तक सीमित नहीं होगी, बल्कि बैग के आकार पर भी ध्यान दिया जाएगा। यानी अगर कोई बैग हल्का है, लेकिन अत्यधिक जगह घेरता है, तो भी अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।


रेलवे इस नई नीति को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले चुनिंदा स्टेशनों पर लागू करेगा। इसके बाद यात्रियों की प्रतिक्रिया और व्यवस्था की सफलता के आधार पर इसे देशभर के अन्य प्रमुख स्टेशनों पर भी विस्तारित किया जाएगा। साथ ही, जिन यात्रियों को अतिरिक्त सामान ले जाना है, वे इसे पहले से रेलवे पार्सल ऑफिस या ऑनलाइन माध्यम से बुक कर सकते हैं, जिससे वे फाइन से बच सकें। यह नई व्यवस्था न केवल ट्रेनों की कार्यक्षमता और यात्री अनुभव को बेहतर बनाएगी, बल्कि सुरक्षा उपायों को भी सुदृढ़ करेगी। इसके जरिए रेलवे चोरी, तस्करी और अनधिकृत सामान की आवाजाही पर भी रोक लगाने में सक्षम होगा।

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रिपोर्टर / लेखक

PRIYA DWIVEDI

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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