ब्रेकिंग
हॉस्पिटल बंद करो..डॉक्टर यहां नहीं रहता है, युवक की मौत से गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा गोपालगंज में 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी: पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तारकौन होगा बिहार का नया सीएम? मीडिया के इस सवाल पर बोले आनंद मोहन, कहा..BJP में पर्ची से तय होता है नामबेगूसराय में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई: 12 हजार घूस लेते आपूर्ति पदाधिकारी और डीलर गिरफ्तारघूसखोर ESI की गिरफ्तारी का विरोध: परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने किया काम-काज ठपहॉस्पिटल बंद करो..डॉक्टर यहां नहीं रहता है, युवक की मौत से गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा गोपालगंज में 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी: पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तारकौन होगा बिहार का नया सीएम? मीडिया के इस सवाल पर बोले आनंद मोहन, कहा..BJP में पर्ची से तय होता है नामबेगूसराय में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई: 12 हजार घूस लेते आपूर्ति पदाधिकारी और डीलर गिरफ्तारघूसखोर ESI की गिरफ्तारी का विरोध: परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने किया काम-काज ठप

मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा, कांग्रेस नेता हत्याकांड में 32 साल बाद आया फैसला

DESK: बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है, जहां एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता अवधेश राय हत्याकांड में बाहुबली मुख्तार अंसारी को उम्रकैद का सजा सुनाई है। 32 साल पुराने हत्या के मामले म

मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा, कांग्रेस नेता हत्याकांड में 32 साल बाद आया फैसला
Mukesh Srivastava
|
|AMP
विज्ञापन — Rectangle

DESK: बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है, जहां एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता अवधेश राय हत्याकांड में बाहुबली मुख्तार अंसारी को उम्रकैद का सजा सुनाई है। 32 साल पुराने हत्या के मामले में कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए एक लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्तार अंसारी की पेशी वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में हुई।


दरअसल, 3 अगस्त 1991 को वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के लहुराबीर इलाके में कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या कर दी गई थी। सुबह के वक्त हल्की बारिश के बीच वैन सवार लोगों ने अवधेश राय पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कांग्रेस नेता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई थी।


अवधेश राय के भाई अजय राय ने चेतगंज थाने में मुख्तार अंसारी, भीम सिंह, कमलेश सिंह, राकेश के साथ पूर्व एमएलए अब्दुल कलाम के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। पांच नामजद आरोपियों में अब्दुल और कमलेश की मौत हो चुकी है। 32 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुख्तार अंसारी समेत पांच आरोपियों को दोषी करार दिया। लंच ब्रेक के बाद कोर्ट ने सजा का ऐलान किया।

इस खबर के बारे में

रिपोर्टर / लेखक

Mukesh Srivastava

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

विज्ञापन

संबंधित खबरें