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Name Change On Train TIcket: यात्रा रद्द? रेलवे टिकट किसी और को देने का है विकल्प, जानें कैसे करें नाम परिवर्तन

Name Change On Train TIcket: देश में हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे समय-समय पर कई नियम और विकल्प लेकर आता है।

Name Change On Train TIcket
भारतीय रेलवे
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Name Change On Train TIcket:  देश में हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे समय-समय पर कई नियम और विकल्प लेकर आता है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई यात्री पहले से टिकट बुक कर लेता है, लेकिन अचानक किसी कारणवश वह यात्रा नहीं कर पाता। ऐसे में सवाल उठता है क्या वह कन्फर्म टिकट किसी और को दिया जा सकता है? आम धारणा के विपरीत, इसका जवाब है हां, लेकिन कुछ शर्तों के साथ।


रेलवे की ओर से दी गई विशेष सुविधा के तहत कन्फर्म टिकट पर यात्री का नाम बदला जा सकता है। हालांकि, यह सुविधा केवल कुछ खास रिश्तेदारों और सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। यह नियम विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए राहत देने वाला है, जिन्हें यात्रा रद्द करनी पड़ती है और उनके परिवार का कोई अन्य सदस्य उनकी जगह सफर करना चाहता है।


यह सुविधा केवल कन्फर्म टिकट पर ही उपलब्ध होती है। वेटिंग लिस्ट (WL) या RAC (Reservation Against Cancellation) टिकट पर नाम बदलने की अनुमति नहीं है। यह सुविधा भी केवल नजदीकी रिश्तेदारों के बीच लागू होती है, जिसमें माता-पिता, पति-पत्नी, भाई-बहन और बेटा-बेटी ही शामिल है। 


इसके अलावा, सरकारी कर्मचारी अपने विभाग की तरफ से लिखित अनुरोध पत्र के साथ टिकट पर नाम बदलवा सकते हैं, यदि किसी कारणवश उन्हें यात्रा नहीं करनी हो। रेलवे नियमों के अनुसार, ट्रेन के प्रस्थान से कम से कम 24 घंटे पहले टिकट के साथ आवेदन करना अनिवार्य है। साथ ही, एक टिकट पर केवल एक बार ही नाम बदला जा सकता है। यदि समय रहते यह प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती, तो टिकट का लाभ किसी और को नहीं मिल पाएगा और टिकट कैंसिल करना पड़ेगा।


ध्यान दें कि यह सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। चाहे टिकट ऑनलाइन बुक किया गया हो या ऑफलाइन, इसके लिए यात्री को अपने नजदीकी रेलवे आरक्षण केंद्र (Reservation Counter) पर जाना होता है। वहां पर पुराने यात्री का टिकट (प्रिंटआउट) साथ ले जाना जरूरी है। एक फॉर्म भरना होता है, जिसमें नए यात्री का नाम, उम्र, पहचान विवरण दर्ज करना होता है। साथ में दोनों – पुराने और नए यात्री – का पहचान पत्र (जैसे: आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID) की कॉपी जमा करनी होती है। सभी दस्तावेज पूरे होने के बाद, रेलवे कर्मचारी टिकट पर नया नाम अपडेट कर देता है और उसकी रिसीविंग या नया टिकट दे देता है।


इस सुविधा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको टिकट कैंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ती और नया टिकट बुक करने का झंझट भी नहीं रहता। इसके साथ ही, कैंसिलेशन चार्ज से भी बचा जा सकता है। यह उन यात्रियों के लिए एक व्यावहारिक विकल्प है जो किसी कारणवश स्वयं यात्रा नहीं कर सकते लेकिन चाहते हैं कि उनका कोई करीबी व्यक्ति यात्रा करे।

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रिपोर्टर / लेखक

PRIYA DWIVEDI

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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