ब्रेकिंग न्यूज़

बेगूसराय में बाढ़ का कहर: 12 घंटे में 7 की मौत, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप BIHAR: गंगा नदी में 100 KM बहकर बचा शख्स, बेंगलुरु से आने के बाद पटना में लगाई थी छलांग Bihar News: बिहार में पानी में डूबने से दो सगी बहनों की मौत, छोटी सी गलती और चली गई जान Bihar Crime News: बिहार में एक धुर जमीन के लिए हत्या, चचेरे भाई ने लाठी-डंडे से पीट-पीटकर ले ली युवक की जान Bihar Crime News: बिहार में एक धुर जमीन के लिए हत्या, चचेरे भाई ने लाठी-डंडे से पीट-पीटकर ले ली युवक की जान Bihar News: बिहार में दर्दनाक सड़क हादसे में देवर-भाभी की मौत, मायके से लौटने के दौरान तेज रफ्तार वाहन ने रौंदा Bihar News: बिहार में दर्दनाक सड़क हादसे में देवर-भाभी की मौत, मायके से लौटने के दौरान तेज रफ्तार वाहन ने रौंदा Bihar News: पुनौरा धाम को देश के प्रमुख शहरों से जोड़ने की कवायद शुरू, सड़क, रेल और हवाई मार्ग से होगी कनेक्टिविटी Bihar News: पुनौरा धाम को देश के प्रमुख शहरों से जोड़ने की कवायद शुरू, सड़क, रेल और हवाई मार्ग से होगी कनेक्टिविटी Bihar News: बिहार के स्कूल-कॉलजों में खुलेगी डिजिटल लाइब्रेरी, इतने करोड़ खर्च करेगी नीतीश सरकार

Maha Kumbh Stampede Case: महाकुंभ भगदड़ मामले में योगी सरकार को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की अहम सुनवाई

Maha Kumbh Stampede Case: महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

Maha Kumbh Stampede Case

24-Feb-2025 04:52 PM

By FIRST BIHAR

Maha Kumbh Stampede Case: बीते 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के महाकुंभ मेले में हुई भगदड़ मामले में यूपी की योगी सरकार को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले पर अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद भगदड़ को लेकर दाखिल याचिका को खारिज कर दिया।


दरअसल, बीते 29 जनवरी को प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर महाकुंभ में स्नान करने के लिए संगम घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। इसी दौरान भदगड़ मच गई और इस भगदड़ में 30 लोगों की जान चली गई जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए थे। घटना की जांच के लिए योगी सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया था। सरकार ने आयोग से एक माह के भीतर रिपोर्ट मांगी लेकिन बाद में समय सीमा को बढ़ा दिया।


इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव सुरेंद्र चंद्र पांडेय ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की। इस याचिका में भगदड़ के दौरान लापता हुए लोगों का पता लगाने, पीड़ितों की सही गिनती किए जाने और निगरानी समिति गठित करने समेत अन्य मांगे की गई थीं। सोमवार को हाई कोर्ट में इस जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।


यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया कि न्यायिक आयोग की जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। जांच में ऐसे बिंदुओं को भी शामिल किया गया है, जिसकी मांग जनहित याचिका में की गई थी। आयोग को जांच के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय भी दिया गया है। चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।


कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी बातों को न्यायिक आय़ोग के समक्ष रख सकते हैं। अगर वह न्यायिक आयोग की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर से कोर्ट आ सकते हैं। इसके साथ ही अदालत ने इस जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया।